एटा: पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को जनपद न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिली. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के नाम से बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से साल 2010 में दिव्यांगों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया था. मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अलीगंज कोतवाली पुलिस से आख्या मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
इसे भी पढ़ें-गांधी जयंती पर परिवहन निगम ने हजारों कर्मचारियों को दिया पारिश्रमिक बढ़ोतरी का तोहफा
इसी मामले में एटा के न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमे बीते सोमवार को सुनवाई हुई थी. शासकीय अधिवक्ता विनोद पचौरी ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया. जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल द्वारा 3 अक्टूबर को मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश पारित किया गया था. इसी के चलते गुरुवार को यह मामला कोर्ट संख्या एक में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक अशोक कुमार नवम ने मामले में पुलिस से आख्या तलब किए जाने के आदेश के बाद मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है.