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पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर मुकदमा दर्ज, पंचायत भवन पर कब्जे को आरोप - उत्तर प्रदेश समाचार

एटा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अलीगंज ओमपाल सिंह यादव के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं.

पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह यादव
पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह यादव
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Published : Jun 21, 2021, 11:41 PM IST

एटा : जिले के अलीगंज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह यादव के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दर्ज कराया गया है. चुनाव नजदीक होने के चलते मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ग्राम पंचायत अधिकारी पुराहार बुलाकी नगर लोकेंद्र पाल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. तहरीर में आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह पुत्र हरप्रसाद निवासी गांव टपुआ थाना अलीगंज ने नवीन पंचायत घर पर कब्जा कर लिया है.

मामले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी

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मामले की जांच डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत से कराई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के पुलिस ने धारा 477, और 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. वहीं इस मामले में ओमपाल सिंह ने बताया कि "मेरे ऊपर लिखा मुकदमा राजनैतिक षड्यंत्र है. हम अलीगंज ब्लॉक से प्रमुख पद के उम्मीदवार हैं. मेरी जीत तय है. मगर विपक्षी किसी तरह षड्यंत्र के तहत मुझे फसाना चाहते हैं." एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि "18 जून को अवैध कब्जे को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी ने अलीगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है."

एटा : जिले के अलीगंज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह यादव के खिलाफ अवैध कब्जा करने का मुकदमा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दर्ज कराया गया है. चुनाव नजदीक होने के चलते मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ग्राम पंचायत अधिकारी पुराहार बुलाकी नगर लोकेंद्र पाल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. तहरीर में आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह पुत्र हरप्रसाद निवासी गांव टपुआ थाना अलीगंज ने नवीन पंचायत घर पर कब्जा कर लिया है.

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मामले की जांच डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत से कराई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के पुलिस ने धारा 477, और 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. वहीं इस मामले में ओमपाल सिंह ने बताया कि "मेरे ऊपर लिखा मुकदमा राजनैतिक षड्यंत्र है. हम अलीगंज ब्लॉक से प्रमुख पद के उम्मीदवार हैं. मेरी जीत तय है. मगर विपक्षी किसी तरह षड्यंत्र के तहत मुझे फसाना चाहते हैं." एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि "18 जून को अवैध कब्जे को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी ने अलीगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमपाल सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. मामले की जांच की जा रही है."

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