एटा: जिले के मिरहची थाना क्षेत्र की एक युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा. दरअसल, साल 2007 के अप्रैल महीने में मिरहची थाना क्षेत्र में युवती के साथ उसी गांव के युवक ने दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है कि युवक ने पहले युवती को बुलाया, उसके बाद जबरन अपने रिश्तेदार के घर ले गया. रिश्तेदार के घर पर युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मिरहची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी कर पीड़ित युवती को छुड़ाया. पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद आरोपित के खिलाफ मामला चला. इसके बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता योगेंद्र कुमार के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए मामले के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.