देवरिया: जिले में कोविड व नॉन कोविड मरीजों को घर से अस्पताल जाने के लिए अब निजी एंबुलेंस में मनमाना किराया नहीं देना पड़ेगा. जिला प्रशासन ने एंबुलेंस की मनमानी वसूली को रोकने के लिए रेट निर्धारित कर दिए हैं. इस बारे में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने एक आदेश जारी किया है.
बता दें कि जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ने के साथ ही मेडिकल सुविधाओं के चार्ज भी बढ़ने लगे हैं. निजी अस्पताल, मेडिकल स्टोर या एंबुलेंस में मरीजों से मनमानी वसूली की जा रही है. इस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. वूसली रोकने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने एंबुलेंस संचालकों के रेट निर्धारित कर दिए हैं. अब निर्धारित रेटों से ज्यादा एंबुलेंस चालक पैसे नहीं ले सकेंगे. बावजूद इसके रेट ज्यादा लेने की शिकायत मिलती है तो जिला प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जाने क्या हैं नए रेट
- साधारण यानी बिना ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस- 500 रुपये, अधिकतम 10 किलोमीटर. इसके बाद 30 रुपये प्रति किमी.
- ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस -1 हजार, अधिकतम 10 किलोमीटर. इसके बाद 75 रुपये प्रति किमी.
- वेंटिलेटर युक्त एंबुलेस - 2 हजार, अधिकतम 10 किलोमीटर. इसके बाद 150 रुपये प्रति किमी.
ज्यादा वसूली पर इन नंबरों पर करें शिकायत
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि एंबुलेंस के लिए सभी रेट तय कर दिए गए हैं. ड्राइवरों के रेट भी तय कर दिए गए हैं. अगर कोई भी एंबुलेंस संचालक इन रेटों से ज्यादा रुपये मांगता है तो डायल 112 अथवा जनपद में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम नं. (05568-229600) पर शिकायत कर सकते हैं.