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बुलंदशहर हिंसा मामला: चार आरोपियों को मिली जमानत, फिर भी रहना पड़ेगा सलाखों के पीछे

बुलंदशहर हिंसा प्रकरण के चार आरोपियों को जमानत मिलने के बाद भी सलाखों के पीछे ही रहना होगा. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजद्रोह की धारा की वजह से उन्हें जेल में ही रहना होगा.

हिंसा प्रकरण में जमानत मिलने के बाद भी रहना होगा जेल में.
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Published : Jul 9, 2019, 9:09 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहर: जिले के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने चार हिंसा के आरोपियों को जमानत दे दी है. उसके बावजूद भी इन चारों आरोपियों को जेल के बाहर जाना मुमकिन नहीं होगा.

हिंसा प्रकरण में जमानत मिलने के बाद भी रहना होगा जेल में.

हिंसा मामले में आरोपियों को मिली जमानत-

  • जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गौवंशों के अवशेष मिलने के बाद फैली थी हिंसा.
  • इस मामले में हाईकोर्ट से चार आरोपियों को जमानत दी गई थी.
  • जेल में निरुद्ध 44 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई है.
  • इसके बाद अब सभी आरोपियों को जमानत मिलने में काफी कठिनाई हो सकती है.
  • सभी चार आरोपी जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ सकेंगे.
  • हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राजद्रोह की धारा की वजह से उन्हें जेल में ही रहना होगा.

हिंसा मामले में जेल में बंद 44 आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका पड़ीं है.
-संजय शर्मा, अधिवक्ता

बुलंदशहर: जिले के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने चार हिंसा के आरोपियों को जमानत दे दी है. उसके बावजूद भी इन चारों आरोपियों को जेल के बाहर जाना मुमकिन नहीं होगा.

हिंसा प्रकरण में जमानत मिलने के बाद भी रहना होगा जेल में.

हिंसा मामले में आरोपियों को मिली जमानत-

  • जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गौवंशों के अवशेष मिलने के बाद फैली थी हिंसा.
  • इस मामले में हाईकोर्ट से चार आरोपियों को जमानत दी गई थी.
  • जेल में निरुद्ध 44 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई है.
  • इसके बाद अब सभी आरोपियों को जमानत मिलने में काफी कठिनाई हो सकती है.
  • सभी चार आरोपी जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ सकेंगे.
  • हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राजद्रोह की धारा की वजह से उन्हें जेल में ही रहना होगा.

हिंसा मामले में जेल में बंद 44 आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका पड़ीं है.
-संजय शर्मा, अधिवक्ता

Intro:बुलंदशहर के बहुचर्चित हो चले स्याना हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने चार हिंसा के आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी इन चारों आरोपियों को जेल के बाहर जाना नसीब नहीं होगा ,हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जेल में निरुद्ध 44 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा शासन के संस्कृति के बाद लगा दी गई है, इसके बाद अब सभी को जमानत मिलने में काफी कठिनाई आ सकती है।जिन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली भी है,उनका बाहर आना भी मुश्किल है।Body:पिछले साल बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गौवंशों के अवशेष मिलने के बाद फैली हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह सभी चारों आरोपी जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ सकेंगे, दरअसल जिन चार अभियुक्तों चंद्रपाल रोहित राघव टिंकू उर्फ भूपेश और हरेंद्र को कोर्ट नम्बर 78 में जज मंजू रानी की अदालत ने जमानत दी थी,लेकिन सभी जेल में निरुध्द पर हिंसा मामले 44 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगी होने की वजह से अब उनका फिलहाल सलाखों के बाहर आने का सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है ,लेकिन फिलहाल 4 अभियुक्तों को हाई कोर्ट से जमानत मिली जरूर है,लेकिन राजद्रोह की धारा की वजह से जेल में ही रहना होगा।
इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि हिंसा मामले में जेल में बंद 44 आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका पड़ीं हैं।

बाइट... संजय शर्मा,
हिंसा मामले में कई आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय शर्मा।Conclusion:Shripal teotia,
बुलन्दशहर,
9213400888
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST
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