बुलंदशहर: जिले के बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने चार हिंसा के आरोपियों को जमानत दे दी है. उसके बावजूद भी इन चारों आरोपियों को जेल के बाहर जाना मुमकिन नहीं होगा.
हिंसा मामले में आरोपियों को मिली जमानत-
- जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गौवंशों के अवशेष मिलने के बाद फैली थी हिंसा.
- इस मामले में हाईकोर्ट से चार आरोपियों को जमानत दी गई थी.
- जेल में निरुद्ध 44 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई है.
- इसके बाद अब सभी आरोपियों को जमानत मिलने में काफी कठिनाई हो सकती है.
- सभी चार आरोपी जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ सकेंगे.
- हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राजद्रोह की धारा की वजह से उन्हें जेल में ही रहना होगा.
हिंसा मामले में जेल में बंद 44 आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका पड़ीं है.
-संजय शर्मा, अधिवक्ता