बिजनौर: सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चला रहे हैं. इसी क्रम में बिजनौर के प्रतिबंधित पशु तस्कर अफसर कुरेशी पर प्रशासन का डंडा चला है.
प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंधित पशु तस्कर अफसर कुरेशी की 78 लाख 52 रुपये की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है. कुर्की के दौरान भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. पुलिस ने कोर्ट का आदेश मानते हुए अफसर कुरेशी के मकान (अचल संपत्ति) को ताला लगाकर सील कर दिया. अफसर कुरैशी के घर दो महीने पहले प्रतिबंधित पशुओं के अंश मिले थे. जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.
धामपुर के मोहल्ला बंदूकचियान का रहनेवाला तस्कर कुरैशी के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने उसकी 78 लाख 52 हजार की अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के साथ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी न्यायालय मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा कराई गई.
धामपुर एसडीएम धीरेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर बताया कि गोकशी के साथ गैंगस्टर की कार्रवाई भी इस मामले में की गई है. साथ ही अफसर कुरैशी इस मामले में काफी समय से फरार चल रहा था और कोर्ट की नोटिस का जवाब भी समय से न देने पर कोर्ट के आदेश पर कल देर शाम ये कार्रवाई की गई है.
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