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बिजनौर हिंसा के मामले में 43 लोगों से की जाएगी वसूली

यूपी के बिजनौर में बीते 20 दिसंबर को CAA को लेकर विरोध में हिंसा हुई थी. इसमें सरकारी और प्राइवेट संपत्ति नष्ट हुई थी. इस विषय में डीएम रमाकांत ने प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि हिंसा में 43 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनसे वसूली की जाएगी.

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डीएम ने की प्रेसवार्ता.
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Published : Dec 25, 2019, 7:59 PM IST

बिजनौर: बीते 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद जिले के कई क्षेत्रों में सीएए को हिंसा हुई थी. इसको लेकर बुधवार को डीएम रमाकांत पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि माननीय न्यायालय और शासन की मंशा के अनुरूप हिंसा में सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने के मामले में एडीएम फाइनेंस अवधेश मिश्रा को नामित किया गया है. इनके द्वारा 43 व्यक्तियों को पहले नोटिस भेजकर, उन्हें नामित अधिकारी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा.

डीएम ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

जांच के बाद इन लोगों से संपत्ति के हानि के मामले में वसूली की जाएगी. नहटौर में 39 लोगों को चिन्हित किया गया है, जबकि नगीना में चार लोगों को चिन्हित कर सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने के मामले में वसूली की जाएगी.

डीएम ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
डीएम रमाकांत पांडेय ने कहा कि जनपद में अभी धारा 144 लागू है. हमारे अधिकारी रात और दिन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम द्वारा अपनी ड्यूटी पर अलग-अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं. पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगाए गए हैं. किसी भी व्यक्ति को इलाज और अन्य किसी भी तरह की समस्या होने पर हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

जिलाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम समाज के उलेमाओं, मौलानाओं और इमाम सहित अन्य समाज के बुद्धिजीवी लोग से अनुरोध करते हैं कि किसी भी विषय पर अपना विरोध प्रकट करना अलग बात है, वहीं विरोध का हिंसक हो जाना या प्रेरित हो जाना, इसे प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है. डीएम ने कहा कि कोई भी विरोध कानून के संबंध में हो या जन सामान्य की संपत्ति सुरक्षा को लेकर, जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगा. नहटौर में हुई हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जा रही है. धामपुर एसडीएम को इसमें नामित कर पूरे घटना की जांच कराई जा रही है.

डीएम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखनी है तो वह इस टीम से जाकर मिल सकता है. साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें सबूत और साक्ष्य के तहत चिन्हित किया गया है. अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रशासन या पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा.

बिजनौर: बीते 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद जिले के कई क्षेत्रों में सीएए को हिंसा हुई थी. इसको लेकर बुधवार को डीएम रमाकांत पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि माननीय न्यायालय और शासन की मंशा के अनुरूप हिंसा में सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने के मामले में एडीएम फाइनेंस अवधेश मिश्रा को नामित किया गया है. इनके द्वारा 43 व्यक्तियों को पहले नोटिस भेजकर, उन्हें नामित अधिकारी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा.

डीएम ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

जांच के बाद इन लोगों से संपत्ति के हानि के मामले में वसूली की जाएगी. नहटौर में 39 लोगों को चिन्हित किया गया है, जबकि नगीना में चार लोगों को चिन्हित कर सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने के मामले में वसूली की जाएगी.

डीएम ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
डीएम रमाकांत पांडेय ने कहा कि जनपद में अभी धारा 144 लागू है. हमारे अधिकारी रात और दिन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम द्वारा अपनी ड्यूटी पर अलग-अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं. पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगाए गए हैं. किसी भी व्यक्ति को इलाज और अन्य किसी भी तरह की समस्या होने पर हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

जिलाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम समाज के उलेमाओं, मौलानाओं और इमाम सहित अन्य समाज के बुद्धिजीवी लोग से अनुरोध करते हैं कि किसी भी विषय पर अपना विरोध प्रकट करना अलग बात है, वहीं विरोध का हिंसक हो जाना या प्रेरित हो जाना, इसे प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है. डीएम ने कहा कि कोई भी विरोध कानून के संबंध में हो या जन सामान्य की संपत्ति सुरक्षा को लेकर, जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगा. नहटौर में हुई हिंसा के मामले में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जा रही है. धामपुर एसडीएम को इसमें नामित कर पूरे घटना की जांच कराई जा रही है.

डीएम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखनी है तो वह इस टीम से जाकर मिल सकता है. साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें सबूत और साक्ष्य के तहत चिन्हित किया गया है. अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रशासन या पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा.

Intro:एंकर। 20 दिसंबर को जुम्मे की नमाज के बाद जनपद बिजनौर के कई क्षेत्रों में सीएए को लेकर हुई हिंसक घंटा के मामले में डीएम रमाकांत पांडे ने आज प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के लोगों को बताया कि माननीय न्यायालय व शासन की मंशा के अनुरूप हिंसा में सरकारी संपत्ति व प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने के मामले में जनपद बिजनौर एडीएम फाइनेंस अवधेश मिश्रा को नामित किया गया है।इनके द्वारा 43 व्यक्तियों को पहले नोटिस भेजकर उन्हें नामित अधिकारी के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा और जांच के बाद इन लोगों से संपत्ति के हानि के मामले में वसूली की जाएगी।नहटौर में 39 लोगों को चिन्हित किया गया है।जबकि नगीना में चार लोगों को चिन्हित कर सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नष्ट करने के मामले में वसूली की जाएगी।

Body:वीओ।डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि जनपद में अभी धारा 144 लागू है और हमारे अधिकारी रात और दिन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम द्वारा अपनी ड्यूटी पर अलग-अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इन लोगों के साथ पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को इलाज व अन्य किसी भी तरह की समस्या होने पर हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हम मुस्लिम समाज के उलेमाओं मौलानाओं इमाम सहित अन्य समाज के बुद्धिजीवी लोग से अनुरोध करते हैं कि किसी भी विषय पर अपना विरोध प्रकट करना अलग बात है। लेकिन विरोध का हिंसक हो जाना या प्रेरित हो जाना इसे प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी विरोध कानून के संबंध में हो या जन सामान्य की संपत्ति सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगा और आगे भी इस तरह का करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नहटौर में हुई हिंसक के मामले में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जा रही है।धामपुर एसडीएम को इसमें नामित कर पूरे घटना की जांच कराई जा रही है।

बाईट।रमाकांत पांडेय।डीएम बिजनौरConclusion:अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखनी है तो वह इस टीम से जाकर मिल सकता है।साथ ही जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिन्हें सबूत और साक्ष्य के तहत चिन्हित किया गया है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को प्रशासन या पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा।
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