बस्ती: राशन वितरण में अनियमितता जनपद के कोटेदारों को भारी पड़ गई. जिलापूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने 30 कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही 2 लाख 47 हजार 454 रुपये का जुर्माना भी कोटेदारों से वसूल किया गया है. उन्होंने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप आम जनमानस तक खाद्यान्न पहुंचाने में लापरवाही करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
दरअसल, योगी सरकार ने कोरोना महामारी के इस दौर में राशन वितरण में लापरवाही को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. हर हाल में लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न सही समय और मात्रा में उपलब्ध कराना ही है. इसी कड़ी में जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) रमन मिश्रा ने लापरवाह कोटेदारों पर अनियमितता के मामले में कार्रवाई की है. इसमें तीन कोटेदारों पर 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. साथ ही 16 उचित दर की दुकानों को निलंबित कर दिया गया है. वहीं 11 दुकानों पर निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. इतना ही नहीं, नियमितता पाए जाने पर कुछ कोटेदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
डीएसओ रमन मिश्रा ने बताया कि लगभग 2 लाख 47 हजार 454 रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में दो चरणों मे राशन वितरण का निर्देश शासन ने दिया है. इसमें पहले चरण में शुक्ल और दूसरे चरण में निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है. दो चरणों में राशन वितरण शुरू होने के बाद शासन स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर और भी वितरण का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.
ईटीवी भारत ने जब राशन वितरण की जांच की तो कई जगह अनियमितता सामने आई, जिसके बाद डीएसओ ने कार्रवाई करते हुए 3 कोटेदारों पर एफआईआर और 16 दुकानदारों को निलंबित कर दिया. वहीं 11 का निरस्तीकरण किया गया है. इसके साथ ही कोटेदारों पर 2 लाख 47 हजार 454 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है.
डीएसओ रमन मिश्रा ने राशनकार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा कि खाद्यान्न मिलना आपका अधिकार है. कोटेदार से अंगूठा लगाकर ही खाद्यान्न लें. अगर सही समय और मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलता है तो इसकी शिकायत बेझिझक करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.