बस्तीः कोरोना महामारी में अनलॉक-2 शुरू हो चुका है. तमाम नियम और शर्तों के साथ लोगों को छूट दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग नियमों को नहीं मान रहे. ऐसे ही लोगों पर अभियान चलाकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है.
जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर 8994 लोगों पर 9.17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 566 लोगों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया गया है. वहीं सरकार की गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर 2098 लोगों से 3.09 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है. इसके साथ ही दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर कुल 2245 लोगों से 5.71 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है.
दरअसल, डीएम आशुतोष निरंजन ने धारा 144 और आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत जिले में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू की है. उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 05 बजे तक सभी व्यक्तियों, वाहनों (केवल आवश्यक गतिविधियो को छोड़कर) के लिये आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही 65 साल से अधिक के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक केमिस्ट शाॅप, किराना, ब्रेड, दूध की दुकानें, पीडीएस शाॅप, प्रिन्टिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, गैस एजेन्सी, पेट्रोल पम्प, कृषि यंत्रों के उपकरण, खाद-बीज, पशु आहार, मोटर साइकिल, मरम्मत की दुकानें, टेलर, पलम्बर की दुकानें खुलेंगी. डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस, कोविड-19 से बचाव और रोकथाम में लगे हैं. विभागीय लोगों को आवागमन की अनुमति है, लेकिन उन्हें कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
जागरूकता ही कोरोना का बचाव
उन्होंने कहा कि जनपद में निषेधाज्ञा के किसी अंश का उल्लघंन करना दण्डनीय अपराध होगा. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हम लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर भी रहे हैं. आगे भी अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा. डीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव सिर्फ जागरूकता ही है, जो लोग नियमों का पालन करेंगे, वे कोरोना से बचे रहेंगे.