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बरेली में कुकर्म के बाद हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बरेली की अदालत ने शुक्रवार को कुकर्म कर हत्या के मामले (Life imprisonment in Murder after rape in Barielly) में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. एडीजीसी तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया.

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Etv Bharat कुकर्म कर हत्या के मामले में आजीवन कारावास Murder after rape in Barielly बरेली में कुकर्म के बाद हत्या आजीवन कारावास की सजा Life imprisonment in Murder after rape in Barielly
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 23, 2023, 7:30 AM IST

बरेली: बरेली की अदालत ने कुकर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment in Murder after rape in Barielly) सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अभियुक्त ने 2018 में उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति को लूट के इरादे से पहले शराब पिलाई और फिर उसके साथ बस में कुकर्म किया और जब उसने उसका विरोध किया तो उसकी बस के अंदर ही हत्या कर दी थी. आरोपी 2018 से जेल की सलाखों के पीछे ही था.

आरोपी सोमपाल को  आजीवन कारावास की सजा
आरोपी सोमपाल को आजीवन कारावास की सजा

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा का रहने वाला 45 वर्षीय हरिश चंद्र अपने भाई के साथ बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सेटेलाइट के पास के एक निजी अस्पताल में भाई के इलाज करने के लिए आया था. वहां से वह लौटकर घर खटीमा जा रहा था कि तभी रात के अंधेरे में वारदात वाले दिन हरिश्चंद्र सेटेलाइट के पास बस के इंतजार कर था. बताया जा रहा है बस चालक सोमपाल ने उसे बहाने से अपने पास ले गया और फिर रात के अंधेरे में लूट के इरादे से शराब पिलाकर बस के अंदर उसके साथ कुकर्म किया.

जब हरिश्चंद्र ने कुकर्म का विरोध किया तो बस चालक सोमपाल ने उसकी हत्या कर दी और लाश को बस में छोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद बारादरी थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सोमपाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. 2018 से आरोपी सोमपाल बरेली की जिला जेल में बंद था.

बरेली में कुकर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
बरेली में कुकर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: एडीजीसी तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि 2018 में उत्तराखंड के खटीमा के रहने वाले हरिश्चंद्र को आरोपी सोमपाल ने लूट के इरादे से पहले शराब पिलाई और फिर उसके बाद बस के अंदर उसके साथ कुकर्म किया. जब उसने कुकर्म का विरोध किया, तो उसकी हत्या कर दी गयी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई थी. बरेली की अदालत में एडीजे कोर्ट 13 में चली सुनवाई के दौरान 7 गवाह पेश किए गए. इसके बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी सोमपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया.

ये भी पढ़ें- पूर्व पुलिस अधिकारियों का डेटा हुआ लीक: पूर्व डीजीपी से बोला जालसाज- OTP दो नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

बरेली: बरेली की अदालत ने कुकर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment in Murder after rape in Barielly) सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अभियुक्त ने 2018 में उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति को लूट के इरादे से पहले शराब पिलाई और फिर उसके साथ बस में कुकर्म किया और जब उसने उसका विरोध किया तो उसकी बस के अंदर ही हत्या कर दी थी. आरोपी 2018 से जेल की सलाखों के पीछे ही था.

आरोपी सोमपाल को  आजीवन कारावास की सजा
आरोपी सोमपाल को आजीवन कारावास की सजा

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा का रहने वाला 45 वर्षीय हरिश चंद्र अपने भाई के साथ बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सेटेलाइट के पास के एक निजी अस्पताल में भाई के इलाज करने के लिए आया था. वहां से वह लौटकर घर खटीमा जा रहा था कि तभी रात के अंधेरे में वारदात वाले दिन हरिश्चंद्र सेटेलाइट के पास बस के इंतजार कर था. बताया जा रहा है बस चालक सोमपाल ने उसे बहाने से अपने पास ले गया और फिर रात के अंधेरे में लूट के इरादे से शराब पिलाकर बस के अंदर उसके साथ कुकर्म किया.

जब हरिश्चंद्र ने कुकर्म का विरोध किया तो बस चालक सोमपाल ने उसकी हत्या कर दी और लाश को बस में छोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद बारादरी थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सोमपाल को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. 2018 से आरोपी सोमपाल बरेली की जिला जेल में बंद था.

बरेली में कुकर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
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अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: एडीजीसी तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि 2018 में उत्तराखंड के खटीमा के रहने वाले हरिश्चंद्र को आरोपी सोमपाल ने लूट के इरादे से पहले शराब पिलाई और फिर उसके बाद बस के अंदर उसके साथ कुकर्म किया. जब उसने कुकर्म का विरोध किया, तो उसकी हत्या कर दी गयी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई थी. बरेली की अदालत में एडीजे कोर्ट 13 में चली सुनवाई के दौरान 7 गवाह पेश किए गए. इसके बाद शुक्रवार को अदालत ने आरोपी सोमपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया.

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