बरेली : उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया है. इसके बाद भी अगर सत्यापन में अपात्र पाए जाते हैं तो उनसे बाजार मूल्य रिकवीर कराई जा सकती है. एसी, कार, असलहे का लाइसेंस और इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति राशन कार्ड की पात्रता सूची में नहीं आता है. बरेली मंडल में अब तक लगभग 2,000 कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दिया है.
दरअसल, गरीब लोगों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन कार्ड के द्वारा सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है. महीने में दो बार राशन कार्ड धारकों को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है. अब सरकार ने ऐसे राशन कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है जो अपात्र होने के बावजूद अपने तथ्यों को छुपाकर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले रहे हैं.
बरेली के जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि सरकार हर वर्ष राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करने आते हैं. सत्यापन में अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड को निरस्त किया जाता है. खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनके घर में एसी, कार, असलहे का लाइसेंस है या फिर इनकम टैक्स देते हैं तो वे राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं.
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इस बार सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों के सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर उनसे रिकवरी करने की भी बात कही जा रही है. बताया जाता है कि कुछ कार्ड धारकों ने अपने तथ्यों को छुपाकर अपात्र होने के बावजूद राशन कार्डों को बनवा लिया. फिर उनसे सरकारी सुविधा राशन संबंधी ले रहे हैं जबकि वहा इसके पात्र नहीं हैं. उन्होंने अपने राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया है तो ऐसे राशन कार्ड धारकों के साथ बाजार मूल्य पर रिकवरी की जाएगी.
बरेली मंडल की पूर्ति विभाग के अधिकारी रंजन गोयल ने बताया कि बरेली मंडल में अब तक लगभग 2,000 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की अर्जी दी है. उनके राशन कार्डों को सरेंडर करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोगों को आगे आना चाहिए जो अपात्र हैं. उसके बावजूद भी राशन कार्ड धारक हैं. सामने आकर उन्हें अपने राशन कार्ड को खुद ही सरेंडर करना चाहिए.
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