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नगर निगम के संविदा कर्मी की हत्या के मामले में पांच को आजीवन कैद - बेरली नगर निगम कर्मचारी हत्या

नगर निगम के संविदा कर्मी की हत्या के मामले (Municipal Corporation employee murder case) में अदालत ने 5 अभियुक्तों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 4,35,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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Published : Nov 3, 2022, 9:02 PM IST

बरेली: अदालत ने नगर निगम के संविदा कर्मी की हत्या के मामले (Municipal Corporation employee murder case) में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते सभी पर 4,35,000 अर्थदंड भी लगाया है. अभियुक्तों ने 22 अप्रैल 2016 को कोतवाली थाना क्षेत्र के शहनाई बरात घर में शादी समारोह के दौरान सफाई नायक राजीव की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी.

बरेली के किला थाना क्षेत्र के रहने वाले राजीव कुमार बरेली नगर निगम में संविदा पर सफाई नायक के पद पर तैनात था. जिनकी 22 अप्रैल 2016 को बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहनाई वाले घर में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जब हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और मेहमानों से पूरा हॉल भरा हुआ था. उसी बीच उनके ही संविदा कर्मचारी साथी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने राजीव के भाई राज किरन की तहरीर पर नगर निगम के लिपिक हरिओम, सफाई नायक संजीव, रंजीत, मनोज, कपिल और आशु के खिलाफ कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं, हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया गया था. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

5 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कैद की सजा
नगर निगम के संविदा कर्मचारी सफाई नायक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने रंजीत, हरिओम, आशु, मनोज और संजीव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया. अदालत ने धारा 307 के तहत 10 साल की कठोर कारावास और और 25,000 रुपये अर्थदंड लगाया. धारा 147 में 2 वर्ष की कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड है. कोर्ट ने आरोपियों पर धारा 148 में 3 वर्ष की कारावास और ₹5000 अर्थदंड, धारा 25 में 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है.

14 गवाहों को किया गया था पेश
नगर निगम के संविदा कर्मचारी राजीव की हत्या के मामले में अदालत में मृतक के भाई और पिता के सहित 14 गवाहों को अदालत में पेश किया था, जिनकी गवाही के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. डीजीसी क्राइम सुनीति पाठक ने बताया कि 2016 में शादी समारोह के दौरान नगर निगम के संविदा कर्मचारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आज उसका कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 4,35,000 अर्थदंड लगाया है, जिसका आधा पैसा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें: छह हजार रुपए के लिए तीन दोस्तों ने की थी युवक की हत्या

बरेली: अदालत ने नगर निगम के संविदा कर्मी की हत्या के मामले (Municipal Corporation employee murder case) में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते सभी पर 4,35,000 अर्थदंड भी लगाया है. अभियुक्तों ने 22 अप्रैल 2016 को कोतवाली थाना क्षेत्र के शहनाई बरात घर में शादी समारोह के दौरान सफाई नायक राजीव की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी.

बरेली के किला थाना क्षेत्र के रहने वाले राजीव कुमार बरेली नगर निगम में संविदा पर सफाई नायक के पद पर तैनात था. जिनकी 22 अप्रैल 2016 को बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहनाई वाले घर में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जब हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और मेहमानों से पूरा हॉल भरा हुआ था. उसी बीच उनके ही संविदा कर्मचारी साथी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने राजीव के भाई राज किरन की तहरीर पर नगर निगम के लिपिक हरिओम, सफाई नायक संजीव, रंजीत, मनोज, कपिल और आशु के खिलाफ कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं, हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया गया था. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

5 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कैद की सजा
नगर निगम के संविदा कर्मचारी सफाई नायक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने रंजीत, हरिओम, आशु, मनोज और संजीव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया. अदालत ने धारा 307 के तहत 10 साल की कठोर कारावास और और 25,000 रुपये अर्थदंड लगाया. धारा 147 में 2 वर्ष की कठोर कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड है. कोर्ट ने आरोपियों पर धारा 148 में 3 वर्ष की कारावास और ₹5000 अर्थदंड, धारा 25 में 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है.

14 गवाहों को किया गया था पेश
नगर निगम के संविदा कर्मचारी राजीव की हत्या के मामले में अदालत में मृतक के भाई और पिता के सहित 14 गवाहों को अदालत में पेश किया था, जिनकी गवाही के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. डीजीसी क्राइम सुनीति पाठक ने बताया कि 2016 में शादी समारोह के दौरान नगर निगम के संविदा कर्मचारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आज उसका कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 4,35,000 अर्थदंड लगाया है, जिसका आधा पैसा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.

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