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चोरी और नकबजनी से हासिल की लाखों की सम्पत्ति, प्रशासन ने किया कुर्क - Barabanki District Administration

बाराबंकी जिला प्रशासन ने चोरी और नकबजनी कर अवैध रूप से लाखों रुपये अर्जित करने वाले शातिर गैंग लीडर और उस गैंग के दो सदस्यों की करीब 20 लाख रुपये कीमत की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है.

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बाराबंकी जिला प्रशासन
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Published : Jun 17, 2022, 8:35 PM IST

बाराबंकी: जिला प्रशासन ने चोरी और नकबजनी कर अवैध रूप से लाखों रुपये अर्जित करने वाले शातिर गैंग लीडर और उसके गैंग के दो सदस्यों की करीब 20 लाख रुपये कीमत की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है. जिला प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के तहत की गई है.

गौरतलब है कि, सुबेहा थाना क्षेत्र के ठकुराइन पुरवा मजरे कोलवा गांव निवासी रामबरन पुत्र जगरूप पासी बहुत ही शातिर अपराधी है. चोरी और नकबजनी का ये अभ्यस्त अपराधी है. यह एक गैंग चलाता है. इसके खिलाफ बाराबंकी और अमेठी जिलों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं के 14 मुकदमे दर्ज हैं.

इसे भी पढ़ेंः क्राइम पर ईटीवी भारत की खास सीरीज़ यूपी का 'माफिया राज'

यही नहीं, इसके गिरोह के दो सदस्यों एक इसका भाई राजकरन पुत्र जगरूप पासी और दूसरा मुकेश पुत्र मंगरू पासी निवासी गण ठकुराइन पुरवा मजरे कोलवा थाना सुबेहा के खिलाफ भी 13 और 10 मुकदमे दर्ज हैं. इनके खिलाफ पहले भी गैंगेस्टर की कार्रवाई हो चुकी है.
शुक्रवार को प्रशासन ने गैंग लीडर रामबरन और उसकी गैंग के सदस्यों राजकरन और मुकेश के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा अपराध से हासिल की गई अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर लिया.

गैंग लीडर की कुर्क सम्पत्ति
प्रशासन ने गैंग लीडर रामबरन की ग्राम ठकुराइन पुरवा में स्थित जमीन और बैंक में जमा रुपये कुल सम्पत्ति 2 लाख 88 हजार 8 सौ 29 रुपये कुर्क. गैंग के सदस्य मुकेश की कुल सम्पत्ति 8 लाख 24 हजार रुपये, इसके अलावा गैंग के सदस्य राजकरन की कुल सम्पत्ति 8 लाख 77 हजार 684 रुपये कुर्क किया गया.

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बाराबंकी: जिला प्रशासन ने चोरी और नकबजनी कर अवैध रूप से लाखों रुपये अर्जित करने वाले शातिर गैंग लीडर और उसके गैंग के दो सदस्यों की करीब 20 लाख रुपये कीमत की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है. जिला प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के तहत की गई है.

गौरतलब है कि, सुबेहा थाना क्षेत्र के ठकुराइन पुरवा मजरे कोलवा गांव निवासी रामबरन पुत्र जगरूप पासी बहुत ही शातिर अपराधी है. चोरी और नकबजनी का ये अभ्यस्त अपराधी है. यह एक गैंग चलाता है. इसके खिलाफ बाराबंकी और अमेठी जिलों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं के 14 मुकदमे दर्ज हैं.

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यही नहीं, इसके गिरोह के दो सदस्यों एक इसका भाई राजकरन पुत्र जगरूप पासी और दूसरा मुकेश पुत्र मंगरू पासी निवासी गण ठकुराइन पुरवा मजरे कोलवा थाना सुबेहा के खिलाफ भी 13 और 10 मुकदमे दर्ज हैं. इनके खिलाफ पहले भी गैंगेस्टर की कार्रवाई हो चुकी है.
शुक्रवार को प्रशासन ने गैंग लीडर रामबरन और उसकी गैंग के सदस्यों राजकरन और मुकेश के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा अपराध से हासिल की गई अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर लिया.

गैंग लीडर की कुर्क सम्पत्ति
प्रशासन ने गैंग लीडर रामबरन की ग्राम ठकुराइन पुरवा में स्थित जमीन और बैंक में जमा रुपये कुल सम्पत्ति 2 लाख 88 हजार 8 सौ 29 रुपये कुर्क. गैंग के सदस्य मुकेश की कुल सम्पत्ति 8 लाख 24 हजार रुपये, इसके अलावा गैंग के सदस्य राजकरन की कुल सम्पत्ति 8 लाख 77 हजार 684 रुपये कुर्क किया गया.

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