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बाराबंकी पुलिस ने शातिर गैंगेस्टर संजय सिंह सिंघला की संपत्ति की कुर्क

बाराबंकी में पुलिस ने शातिर गैंगेस्टर संजय सिंह सिंघला की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 21 लाख रुपये बताई जा रही है.

शातिर गैंगेस्टर संजय सिंह सिंघला
शातिर गैंगेस्टर संजय सिंह सिंघला
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Published : Sep 9, 2022, 10:09 PM IST

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जनपद में कम्पनी बनाकर लोगों को प्लाट बेचने और फिर धोखाधड़ी कर उन्हीं प्लाट पर जबरन कब्जा करके खरीददार को पैसा वापस न करने वाले एक शातिर गैंगेस्टर के खिलाफ बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अपराधी के अपराधों से अर्जित करीब 21 लाख रुपये कीमत की लखनऊ के अलीगंज स्थित केडीटी प्लाजा की दुकान को कुर्क कर दिया.

लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र (gomtinagar police station area) के विजईपुर विशेष खण्ड 2 के रहने वाले संजय सिंह सिंघला पिछले काफी अर्से से एक सिंघला रेजीडेंसी नामक कम्पनी चलाता है. ये लोगों को जमीन दिखाकर उनको प्लाट बेच देता था और उस प्लाट की रजिस्ट्री भी खरीदने वाले के नाम कर देता था. लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी सिंघला फिर उसी प्लाट या अगर उस पर कोई मकान बन गया है तो उसको जबरन कब्जा कर लेता था और उस प्लाट से निर्माण हटा देता था. खरीददार को वो पैसा भी वापस नहीं करता था और फिर वो इस प्लाट को किसी दूसरे क्रेता को बेचकर उसके साथ भी इसी तरह की ठगी करता था.

यह भी पढ़ें- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि

वहीं, पीड़ितों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन ऊंची पहुंच के चलते इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ. इसके शिकार कई खरीददार सदमे में आकर बीमार भी हो गए. इस तरह फ्राड सिंघला ने तमाम अपराध कर धनोपार्जन किया और अवैध रूप से करोड़ों की सम्पत्ति बना ली. आरोपी सिंघला के खिलाफ नगर कोतवाली में यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.

गौरतलब है कि, जिला प्रशासन द्वारा बीते जून माह में 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत नगर कोतवाली के भूहेरा गांव में स्थित जमीन को कुर्क किया गया था, जिसकी कीमत 15 करोड़ 25 लाख 40 हजार 800 रुपये थी. अब एक बार फिर इस शातिर गैंगेस्टर के खिलाफ बाराबंकी प्रशासन ने कार्रवाई की है.

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जनपद में कम्पनी बनाकर लोगों को प्लाट बेचने और फिर धोखाधड़ी कर उन्हीं प्लाट पर जबरन कब्जा करके खरीददार को पैसा वापस न करने वाले एक शातिर गैंगेस्टर के खिलाफ बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अपराधी के अपराधों से अर्जित करीब 21 लाख रुपये कीमत की लखनऊ के अलीगंज स्थित केडीटी प्लाजा की दुकान को कुर्क कर दिया.

लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र (gomtinagar police station area) के विजईपुर विशेष खण्ड 2 के रहने वाले संजय सिंह सिंघला पिछले काफी अर्से से एक सिंघला रेजीडेंसी नामक कम्पनी चलाता है. ये लोगों को जमीन दिखाकर उनको प्लाट बेच देता था और उस प्लाट की रजिस्ट्री भी खरीदने वाले के नाम कर देता था. लेकिन कुछ दिनों बाद आरोपी सिंघला फिर उसी प्लाट या अगर उस पर कोई मकान बन गया है तो उसको जबरन कब्जा कर लेता था और उस प्लाट से निर्माण हटा देता था. खरीददार को वो पैसा भी वापस नहीं करता था और फिर वो इस प्लाट को किसी दूसरे क्रेता को बेचकर उसके साथ भी इसी तरह की ठगी करता था.

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वहीं, पीड़ितों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन ऊंची पहुंच के चलते इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ. इसके शिकार कई खरीददार सदमे में आकर बीमार भी हो गए. इस तरह फ्राड सिंघला ने तमाम अपराध कर धनोपार्जन किया और अवैध रूप से करोड़ों की सम्पत्ति बना ली. आरोपी सिंघला के खिलाफ नगर कोतवाली में यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.

गौरतलब है कि, जिला प्रशासन द्वारा बीते जून माह में 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत नगर कोतवाली के भूहेरा गांव में स्थित जमीन को कुर्क किया गया था, जिसकी कीमत 15 करोड़ 25 लाख 40 हजार 800 रुपये थी. अब एक बार फिर इस शातिर गैंगेस्टर के खिलाफ बाराबंकी प्रशासन ने कार्रवाई की है.

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