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खेत से पानी चुराने पर की थी हत्या, दो भाइयों समेत 6 दोषियों को आजीवन कारावास - खेत से पानी चुराने के विवाद में हुई हत्या

बाराबंकी की एक अदालत ( Barabanki court convicted six accused) ने दो सगे भाइयों समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 28, 2023, 8:42 PM IST

बाराबंकी: रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में खेत से पानी चुराने के विवाद में सात वर्ष पूर्व एक किसान की लाठी डंडों से पीट-पीट कर की गई हत्या की गई थी. इस मामले में बाराबंकी की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी दोषियों आजीवन कारावास और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषियों में दोनों सगे भाइयों के चार पुत्र भी शामिल हैं. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-01 आनन्द कुमार ने सुनाया है.


अभियोजक अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के पोयनी गांव निवासी शिव बरन पाल ने 24 सितंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 'सुबह 8 बजे उसके पिता राम चन्दर पाल खेत में फसल देखने गए थे. वहीं पर तुंगनाथ, जगप्रसाद मिले और उसके पिता से कहा कि उनके खेत का पानी अपने खेत में काट लिया है. तब उसके पिता ने कहा कि बारिश हुई थी, पानी आ गया होगा, हमने नहीं काटा. इसी बात को लेकर इन लोगों ने मेरे ऊपर (शिवबरन) खुरपे से प्रहार कर दिया और पिता को लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे. मैं और मेरे पिता जान बचाने के लिए भागे. लेकिन, ये लोग दौड़ाते हुए मेरे घर तक आ गए. तब तक उनके लड़के घनश्याम,लल्लन,राधेश्याम पुत्रगण तुंगनाथ और ननकू उर्फ मनोज पुत्र जगप्रसाद ललकारते हुए आ गए और मेरे पिता की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी. बीच बचाव में वादी के लड़के और चचेरे भाई बुरी तरह घायल हो गए'.

अभियोजक अधिकारी ने बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर रामसनेही घाट पुलिस ने आरोपी तुंगनाथ पाल, जगप्रसाद पाल,घनश्याम पाल,लल्लन पाल,राधेश्याम पाल और ननकू उर्फ मनोज के विरुद्ध मुकदमा लिखकर तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

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मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और डिफेंन्स के अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई गवाहियों और उनकी बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आनन्द कुमार ने तुंगनाथ पाल ,जगप्रसाद , घनश्याम पाल पुत्र तुंगनाथ, राधेश्याम पुत्र तुंगनाथ, लल्लन पाल पुत्र तुंगनाथ और ननकू उर्फ मनोज पुत्र जगप्रसाद को दोषसिद्ध करते हुए सभी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़े-मणिपुर जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, इन सियासी अटकलों को झटका

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अभियोजक अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के पोयनी गांव निवासी शिव बरन पाल ने 24 सितंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 'सुबह 8 बजे उसके पिता राम चन्दर पाल खेत में फसल देखने गए थे. वहीं पर तुंगनाथ, जगप्रसाद मिले और उसके पिता से कहा कि उनके खेत का पानी अपने खेत में काट लिया है. तब उसके पिता ने कहा कि बारिश हुई थी, पानी आ गया होगा, हमने नहीं काटा. इसी बात को लेकर इन लोगों ने मेरे ऊपर (शिवबरन) खुरपे से प्रहार कर दिया और पिता को लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे. मैं और मेरे पिता जान बचाने के लिए भागे. लेकिन, ये लोग दौड़ाते हुए मेरे घर तक आ गए. तब तक उनके लड़के घनश्याम,लल्लन,राधेश्याम पुत्रगण तुंगनाथ और ननकू उर्फ मनोज पुत्र जगप्रसाद ललकारते हुए आ गए और मेरे पिता की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी. बीच बचाव में वादी के लड़के और चचेरे भाई बुरी तरह घायल हो गए'.

अभियोजक अधिकारी ने बताया कि वादी की तहरीर के आधार पर रामसनेही घाट पुलिस ने आरोपी तुंगनाथ पाल, जगप्रसाद पाल,घनश्याम पाल,लल्लन पाल,राधेश्याम पाल और ननकू उर्फ मनोज के विरुद्ध मुकदमा लिखकर तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

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