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जानिए माफिया मुख्तार अंसारी का एंबुलेंस प्रकरण - मुख़्तार अंसारी बांदा जेल

माफिया मुख्तार अंसारी द्वारा एंबुलेंस प्रकरण में कबूलनामें के बाद बाराबंकी कोर्ट ने उसे 14 जून को तलब किया है. यही नहीं पुलिस ने एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार के तीन साथियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है.

क्या है माफिया मुख्तार अंसारी का एंबुलेंस प्रकरण,
क्या है माफिया मुख्तार अंसारी का एंबुलेंस प्रकरण,
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Published : Jun 6, 2021, 4:17 AM IST

बाराबंकी: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने के बाद बाराबंकी की कोर्ट ने 14 जून को तलब किया है. इसके लिए सीजेएम कोर्ट ने वारंट बी भी जारी कर दिया है. पुलिस का प्रयास है कि मुख्तार अंसारी को 14 जून को कोर्ट में पेश किया जाय. यही नहीं पुलिस ने एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार के तीन साथियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है. आखिर क्या है एम्बुलेंस प्रकरण....आइए हम आपको सिलसिले वार बताते हैं.


चर्चित एंबुलेंस प्रकरण में कब कब क्या हुआ....

31 मार्च - पंजाब के रोपण जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को निजी एंबुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था और तब ये एंबुलेंस UP41 AT 7171 चर्चा में आई थी.

01 अप्रैल - इस एम्बुलेंस पर बाराबंकी का नम्बर होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था. संभागीय परिवहन विभाग में इस एंबुलेंस का 13 दिसम्बर 2013 को रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसका फिटनेस जनवरी 17 में खत्म हो गया था और रिन्यूवल भी नहीं कराया गया था और न ही इन्श्योरेंस था.

01 अप्रैल - संभागीय परिवहन विभाग ने कागजों की पड़ताल करते हुए पाया कि डॉ अलका रॉय के नाम से ये एंबुलेंस पंजीकृत है. पंजीकरण दस्तावेजों में वोटर आईडी लगाई गई थी जिस पर श्याम सन अस्पताल रफीनगर बाराबंकी दर्ज था. पुलिस ने दर्ज पते पर जाकर छानबीन की तो इस पते पर कोई अलका राय नहीं मिली. लिहाजा आईडी फर्जी निकली. छानबीन में पता चला कि अलका रॉय मऊ जिले में रहकर वहीं संजीवनी अस्पताल का संचालन करती हैं.

01 अप्रैल- एआरटीओ प्रशासन ने माना कि फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया.

01 अप्रैल - रात में ही एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने डॉ अलका राय के खिलाफ नगर कोतवाली में अपराध संख्या 369/21 पर धारा 420,467,468,471 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला: मुख्तार के तीन साथियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित

02 अप्रैल -इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच और कार्रवाई के लिए SIT समेत तीन टीमें बनाई गईं.

03 अप्रैल - एक टीम मऊ और दूसरी टीम पंजाब के लिए रवाना.

04 अप्रैल - मऊ पहुंचकर बाराबंकी पुलिस ने छानबीन करने के साथ ही डॉ अलका रॉय से की पूछताछ.

04 अप्रैल - अलका राय से पूछताछ के बाद मुकदमे में बढोतरी की गई. मुकदमे में मुख्तार अंसारी,डॉ शेषनाथ राय,मुजाहिद और राजनाथ यादव के नाम बढ़ाते हुए 120बी,506,177 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी को कोर्ट ले जानी वाली एंबुलेंस पर डॉ. अलका राय ने दी सफाई

05 अप्रैल-बाराबंकी पुलिस टीम ने अलका रॉय से पूछताछ के बाद एक आरोपी राजनाथ यादव को मऊ में गिरफ्तार किया.

05 अप्रैल - रात में पंजाब में रोपण-ऊना हाइवे पर एक ढाबे के किनारे लावारिस हालत में एंबुलेंस मिली .

06 अप्रैल - गिरफ्तार राजनाथ यादव को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश.

06 अप्रैल - बाराबंकी लाई गई एंबुलेंस.

06 अप्रैल - एडीजी जोन एसएन साबत ने बाराबंकी आकर एंबुलेंस का मुआयना किया.

06 अप्रैल - परिवहन विभाग की टेक्निकल टीम ने एंबुलेंस का मुआयना किया.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार के एंबुलेंस केस में डॉ. अलका राय समेत दो गिरफ्तार

06 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल के लिए रवाना किया गया.

07 अप्रैल - तड़के मुख्तार को लेकर बांदा जेल पहुंची पुलिस. मुख्तार तब से बांदा जेल में बन्द है.

18 अप्रैल - पुलिस ने आरोपी राजनाथ यादव को 48 घण्टे के रिमांड पर लिया.

18 अप्रैल - पुलिस टीम राजनाथ यादव को लेकर एआरटीओ कार्यालय पहुंची,जहां उसने कहा कि वो कभी इस कार्यालय आया ही नहीं.

18 अप्रैल - पुलिस टीम मामले की पड़ताल के लिए राजनाथ को लेकर मऊ पहुंची.

20 अप्रैल - बाराबंकी पुलिस ने डॉ अलका राय और डॉ शेषनाथ राय को मऊ से गिरफ्तार किया.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी का कबूलनामा, कहा- 2013 से कर रहा था एंबुलेंस का इस्तेमाल


20 अप्रैल - दोनों आरोपियों को बाराबंकी की कोर्ट में पेश किया गया.

26 मई - बाराबंकी पुलिस बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने पहुंची.

26 मई - मुकदमे के विवेचक ने मुख्तार से की पूछताछ ,धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज. जिसमें उसने एंबुलेंस प्रकरण में संलिप्तता स्वीकारी.

02 जून - विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में वारंट बी के लिए दी अर्जी.

02 जून - सीजेएम नंद कुमार ने अर्जी स्वीकार कर मुख्तार को तलब करने का आदेश दिया. वारंट बी जारी करने का भी आदेश.

02 जून - सीजेएम ने मुख्तार को 14 जून को बाराबंकी सीजेएम कोर्ट में किया तलब,267 सीआरपीसी के तहत वारंट बी जारी.

05 जून - पुलिस ने एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी के साथियों आनंद यादव,मुजाहिद खान और शाहिद की गिरफ्तारी के लिए घोषित किया इनाम.

बाराबंकी: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने के बाद बाराबंकी की कोर्ट ने 14 जून को तलब किया है. इसके लिए सीजेएम कोर्ट ने वारंट बी भी जारी कर दिया है. पुलिस का प्रयास है कि मुख्तार अंसारी को 14 जून को कोर्ट में पेश किया जाय. यही नहीं पुलिस ने एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार के तीन साथियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है. आखिर क्या है एम्बुलेंस प्रकरण....आइए हम आपको सिलसिले वार बताते हैं.


चर्चित एंबुलेंस प्रकरण में कब कब क्या हुआ....

31 मार्च - पंजाब के रोपण जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को निजी एंबुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था और तब ये एंबुलेंस UP41 AT 7171 चर्चा में आई थी.

01 अप्रैल - इस एम्बुलेंस पर बाराबंकी का नम्बर होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था. संभागीय परिवहन विभाग में इस एंबुलेंस का 13 दिसम्बर 2013 को रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसका फिटनेस जनवरी 17 में खत्म हो गया था और रिन्यूवल भी नहीं कराया गया था और न ही इन्श्योरेंस था.

01 अप्रैल - संभागीय परिवहन विभाग ने कागजों की पड़ताल करते हुए पाया कि डॉ अलका रॉय के नाम से ये एंबुलेंस पंजीकृत है. पंजीकरण दस्तावेजों में वोटर आईडी लगाई गई थी जिस पर श्याम सन अस्पताल रफीनगर बाराबंकी दर्ज था. पुलिस ने दर्ज पते पर जाकर छानबीन की तो इस पते पर कोई अलका राय नहीं मिली. लिहाजा आईडी फर्जी निकली. छानबीन में पता चला कि अलका रॉय मऊ जिले में रहकर वहीं संजीवनी अस्पताल का संचालन करती हैं.

01 अप्रैल- एआरटीओ प्रशासन ने माना कि फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया.

01 अप्रैल - रात में ही एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने डॉ अलका राय के खिलाफ नगर कोतवाली में अपराध संख्या 369/21 पर धारा 420,467,468,471 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला: मुख्तार के तीन साथियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित

02 अप्रैल -इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच और कार्रवाई के लिए SIT समेत तीन टीमें बनाई गईं.

03 अप्रैल - एक टीम मऊ और दूसरी टीम पंजाब के लिए रवाना.

04 अप्रैल - मऊ पहुंचकर बाराबंकी पुलिस ने छानबीन करने के साथ ही डॉ अलका रॉय से की पूछताछ.

04 अप्रैल - अलका राय से पूछताछ के बाद मुकदमे में बढोतरी की गई. मुकदमे में मुख्तार अंसारी,डॉ शेषनाथ राय,मुजाहिद और राजनाथ यादव के नाम बढ़ाते हुए 120बी,506,177 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी को कोर्ट ले जानी वाली एंबुलेंस पर डॉ. अलका राय ने दी सफाई

05 अप्रैल-बाराबंकी पुलिस टीम ने अलका रॉय से पूछताछ के बाद एक आरोपी राजनाथ यादव को मऊ में गिरफ्तार किया.

05 अप्रैल - रात में पंजाब में रोपण-ऊना हाइवे पर एक ढाबे के किनारे लावारिस हालत में एंबुलेंस मिली .

06 अप्रैल - गिरफ्तार राजनाथ यादव को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश.

06 अप्रैल - बाराबंकी लाई गई एंबुलेंस.

06 अप्रैल - एडीजी जोन एसएन साबत ने बाराबंकी आकर एंबुलेंस का मुआयना किया.

06 अप्रैल - परिवहन विभाग की टेक्निकल टीम ने एंबुलेंस का मुआयना किया.

इसे भी पढ़ें: मुख्तार के एंबुलेंस केस में डॉ. अलका राय समेत दो गिरफ्तार

06 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल के लिए रवाना किया गया.

07 अप्रैल - तड़के मुख्तार को लेकर बांदा जेल पहुंची पुलिस. मुख्तार तब से बांदा जेल में बन्द है.

18 अप्रैल - पुलिस ने आरोपी राजनाथ यादव को 48 घण्टे के रिमांड पर लिया.

18 अप्रैल - पुलिस टीम राजनाथ यादव को लेकर एआरटीओ कार्यालय पहुंची,जहां उसने कहा कि वो कभी इस कार्यालय आया ही नहीं.

18 अप्रैल - पुलिस टीम मामले की पड़ताल के लिए राजनाथ को लेकर मऊ पहुंची.

20 अप्रैल - बाराबंकी पुलिस ने डॉ अलका राय और डॉ शेषनाथ राय को मऊ से गिरफ्तार किया.

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20 अप्रैल - दोनों आरोपियों को बाराबंकी की कोर्ट में पेश किया गया.

26 मई - बाराबंकी पुलिस बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने पहुंची.

26 मई - मुकदमे के विवेचक ने मुख्तार से की पूछताछ ,धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज. जिसमें उसने एंबुलेंस प्रकरण में संलिप्तता स्वीकारी.

02 जून - विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में वारंट बी के लिए दी अर्जी.

02 जून - सीजेएम नंद कुमार ने अर्जी स्वीकार कर मुख्तार को तलब करने का आदेश दिया. वारंट बी जारी करने का भी आदेश.

02 जून - सीजेएम ने मुख्तार को 14 जून को बाराबंकी सीजेएम कोर्ट में किया तलब,267 सीआरपीसी के तहत वारंट बी जारी.

05 जून - पुलिस ने एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी के साथियों आनंद यादव,मुजाहिद खान और शाहिद की गिरफ्तारी के लिए घोषित किया इनाम.

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