ETV Bharat / state

बाराबंकी में गैंगस्टर रईस आलम की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

बाराबंकी में गैंगेस्टर मो. रईस की जिला प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति को कर्क किया है. गैंगस्टर सपा का कार्यकर्ता है.

etv bharat
मो. रईस आलमल की संपत्ति कुर्क
author img

By

Published : Jul 22, 2022, 10:18 PM IST

बाराबंकी: अपराध के जरिये अवैध रूप से करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित करने वाले गैंग लीडर समेत गैंग के दूसरे सदस्यों के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने गैंगस्टर और उसके सदस्यों के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत करीब 2 करोड़ रुपये कीमत के गेहूं और चोकर को कुर्क किया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को गैंगेस्टर मो. रईस समेत उसके गैंग सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किया है.

सफदरगंज थाना क्षेत्र के पल्हरी निवासी मो. रईस आलम पर सफदरगंज थाने में धोखाधड़ी, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम जैसी गम्भीर धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हैं. मो. रईस समाजवादी पार्टी से ब्लॉक मसौली का ब्लॉक प्रमुख है. पुलिस के अनुसार रईस मो. आलम, मेराज अहमद और शाह आलम के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाता है.

यह भी पढ़ें- परिषदीय स्कूलों के औचक निरीक्षण में 61 कर्मचारी फिर गैरहाजिर, BSA ने रोका एक दिन का वेतन

इसके चलते उसने अपराध से धनोपार्जन कर गेहूं और चोकर जैसी करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित की थीय जिसे जिला प्रशासन द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया. इससे पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की मिल को कुर्क किया था.

कुर्क सम्पत्ति का विवरण
9438.4 कुंतल गेहूंः कीमत 1 करोड़ 92 लाख 54 हजार 336 रुपये
490 कुंतल चोकरः कीमत लगभग 9 लाख 80 हजार रुपये

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

बाराबंकी: अपराध के जरिये अवैध रूप से करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित करने वाले गैंग लीडर समेत गैंग के दूसरे सदस्यों के खिलाफ बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने गैंगस्टर और उसके सदस्यों के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के तहत करीब 2 करोड़ रुपये कीमत के गेहूं और चोकर को कुर्क किया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को गैंगेस्टर मो. रईस समेत उसके गैंग सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किया है.

सफदरगंज थाना क्षेत्र के पल्हरी निवासी मो. रईस आलम पर सफदरगंज थाने में धोखाधड़ी, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम जैसी गम्भीर धाराओं में चार मुकदमे दर्ज हैं. मो. रईस समाजवादी पार्टी से ब्लॉक मसौली का ब्लॉक प्रमुख है. पुलिस के अनुसार रईस मो. आलम, मेराज अहमद और शाह आलम के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाता है.

यह भी पढ़ें- परिषदीय स्कूलों के औचक निरीक्षण में 61 कर्मचारी फिर गैरहाजिर, BSA ने रोका एक दिन का वेतन

इसके चलते उसने अपराध से धनोपार्जन कर गेहूं और चोकर जैसी करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित की थीय जिसे जिला प्रशासन द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया. इससे पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की मिल को कुर्क किया था.

कुर्क सम्पत्ति का विवरण
9438.4 कुंतल गेहूंः कीमत 1 करोड़ 92 लाख 54 हजार 336 रुपये
490 कुंतल चोकरः कीमत लगभग 9 लाख 80 हजार रुपये

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.