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पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके आशिक को उम्रकैद, जानिए पूरा मामला - Husband murder in Barabanki

सोमवार को बाराबंकी में पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा अदालत ने सुनाई (Life imprisonment to wife for Husband murder in Barabanki). इसके अलावा पत्नी के आशिक को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गयी.

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Etv Bharat बाराबंकी में पति की हत्या बाराबंकी में हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद Husband murder in Barabanki Life imprisonment to wife in Barabanki
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 31, 2023, 7:48 AM IST

बाराबंकी: तकरीबन दो साल पहले पति की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके आशिक को यूपी के बाराबंकी की अदालत ने दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा (Life imprisonment to wife for Husband murder in Barabanki) सुनाई है. ये फैसला सोमवार को स्पेशल जज एससीएसटी ऐक्ट राजेश पति त्रिपाठी ने सुनाया.


विशेष लोक अभियोजक कृपाशंकर तिवारी ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोजा निवासी सतनाम गौतम ने 18 जुलाई 2021 को जैदपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके छोटे भाई जगन्नाथ की पत्नी कमलादेवी का अवैध सम्बन्ध ग्राम टिकरा थाना जैदपुर के रहने वाले मेराज से था. इसकी जानकारी उसके भाई को हो गई थी.

इसी बात को लेकर दिनांक 17/18 जुलाई 2021 की रात में मेराज और जगन्नाथ की पत्नी कमलादेवी उर्फ सुनीता ने मिलकर घर मे ही वादी के भाई जगन्नाथ की गला दबाकर हत्या कर दी थी. मृतक जगन्नाथ के पुत्र हिमांशु ने रात के समय मेराज को घर मे आते हुए देखा था. जैदपुर पुलिस ने वादी की तहरीर पर आरोपियों मेराज और कमला देवी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 3(2) V एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी.

तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्य संकलित करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए. गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस सुनने के बाद स्पेशल जज एससीएसटी कोर्ट राजेश पति त्रिपाठी ने दोनों आरोपियों मेराज और कमलादेवी को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- पूर्व आईबी कर्मचारी की हत्या, गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट

बाराबंकी: तकरीबन दो साल पहले पति की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके आशिक को यूपी के बाराबंकी की अदालत ने दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा (Life imprisonment to wife for Husband murder in Barabanki) सुनाई है. ये फैसला सोमवार को स्पेशल जज एससीएसटी ऐक्ट राजेश पति त्रिपाठी ने सुनाया.


विशेष लोक अभियोजक कृपाशंकर तिवारी ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोजा निवासी सतनाम गौतम ने 18 जुलाई 2021 को जैदपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके छोटे भाई जगन्नाथ की पत्नी कमलादेवी का अवैध सम्बन्ध ग्राम टिकरा थाना जैदपुर के रहने वाले मेराज से था. इसकी जानकारी उसके भाई को हो गई थी.

इसी बात को लेकर दिनांक 17/18 जुलाई 2021 की रात में मेराज और जगन्नाथ की पत्नी कमलादेवी उर्फ सुनीता ने मिलकर घर मे ही वादी के भाई जगन्नाथ की गला दबाकर हत्या कर दी थी. मृतक जगन्नाथ के पुत्र हिमांशु ने रात के समय मेराज को घर मे आते हुए देखा था. जैदपुर पुलिस ने वादी की तहरीर पर आरोपियों मेराज और कमला देवी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302 और 3(2) V एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी.

तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्य संकलित करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए. गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस सुनने के बाद स्पेशल जज एससीएसटी कोर्ट राजेश पति त्रिपाठी ने दोनों आरोपियों मेराज और कमलादेवी को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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