बाराबंकी. पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े चर्चित एंबुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है. गौरतलब है कि इस मामले की विवेचना देवा एसओ को सौंपी गई है. साथ ही विवेचक को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(ए) के तहत साक्ष्य एकत्रित कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई थी जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में इसका प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया गया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इसका रिनिवल ही नहीं कराया गया था. कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई.
यह भी पढ़ें- मस्जिद के ईमाम को गैर मुस्लिम के दाह संस्कार में शामिल होना पड़ा भारी, जान पर आई आफत
इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 02 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419,420,467,468,471,120बी,177,506 आईपीसी और 07 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए उनका नाम भी बढ़ाया गया था. इस मामले में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में निरुद्ध है और बाकी अभियुक्त बाराबंकी जेल में हैं. इस मामले में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल कर दी है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप