बाराबंकी: जिले में पराली जलाने पर 35 से ज्यादा किसानों पर 2500 रुपये से लेकर 7500 रुपये का जुर्माना किया गया. दोबारा ऐसा करने पर संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जिलेभर के किसानों को तमाम गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक किया गया. प्रत्येक स्तर पर लोगों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में जानकारी दी गई.
इसके चलते फसल अवशेष को छोटा करके काटने की मशीन सब्सिडी रेट पर उपलब्ध है. जिले के 81 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं. अन्य लोगों को भी इस तरह के उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
हमें गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक किया जाता है कि पराली जलाने पर जुर्माना पड़ता है और पराली जलाने से वायु प्रदूषित होता है साथ ही साथ खेत के लिए भी यह बहुत हानिकारक है. सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार हम पराली नहीं जलाते है.
- शिव प्रकाश, किसान
किसानों को गोष्ठियों के माध्यम से पराली जलाने के नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. इससे होने वाले वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की भी जानकारी उन्हें दी गई है. पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएं कम होने से हम थोड़ा संतोष कर सकते हैं. और जो भी पराली जलाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना किया भी गया है. यदि लोग जानबूझकर इस प्रकार से करेंगे लगातार करेंगे तो उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
अनिल कुमार सागर, कृषि उपनिदेशक