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अवैध वाहन स्टैंड संचालित करने वाले 5 संचालकों के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज - Case filed for recovery of extortion

जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे 5 अवैध वाहन स्टैंड के संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 384 यानी रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज कराया है. तीन दिन पहले सीएम योगी ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे.

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रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज
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Published : May 24, 2022, 10:02 PM IST

बाराबंकी: जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे 5 अवैध वाहन स्टैंड के संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 384 यानी रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज कराया है. यही नहीं बाराबंकी पुलिस ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस चालकों से अपील भी की है कि अगर उनसे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली की जाती है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाये, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

तीन दिन पहले सीएम योगी ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे. साथ ही कहा था कि अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड तत्काल हटवाए जायें. ऐसे स्टैंडों पर अवैध वसूली और माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की संलिप्तता रहती है. इनकी पहचान कर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाये. सीएम योगी की इस सख्ती का असर हुआ और बाराबंकी में भी पुलिस प्रशासन ऐक्शन में आ गया.

इसे भी पढ़ेंः आलू से भरे ट्रक में मिली शराब और बीयर की 450 पेटियां, जानें कहां का है मामला

पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर थाना मोहम्मदपुर खाला, जैदपुर, सुबेहा, रामसनेही घाट और असंदरा थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे अवैध स्टैंडों की पहचान की गई. इन स्टैंडों के संचालकों द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी. लिहाजा पुलिस की ओर मंगलवार को आरोपी काजिम के विरुद्ध मोहम्मदपुर खाला थाना में, दीपांशु के विरुद्ध जैदपुर थाने में, मोहम्मद चांद के विरुद्ध सुबेहा थाने में, दिनेश शुक्ला के विरुद्ध रामसनेही घाट और विनोद कुमार पांडेय के विरुद्ध असंदरा थाने में आईपीसी की धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज कराए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस ने अपील भी की है कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस चालकों से अगर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाय.

बाराबंकी: जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे 5 अवैध वाहन स्टैंड के संचालकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 384 यानी रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज कराया है. यही नहीं बाराबंकी पुलिस ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस चालकों से अपील भी की है कि अगर उनसे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली की जाती है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाये, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

तीन दिन पहले सीएम योगी ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे. साथ ही कहा था कि अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड तत्काल हटवाए जायें. ऐसे स्टैंडों पर अवैध वसूली और माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की संलिप्तता रहती है. इनकी पहचान कर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाये. सीएम योगी की इस सख्ती का असर हुआ और बाराबंकी में भी पुलिस प्रशासन ऐक्शन में आ गया.

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पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर थाना मोहम्मदपुर खाला, जैदपुर, सुबेहा, रामसनेही घाट और असंदरा थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे अवैध स्टैंडों की पहचान की गई. इन स्टैंडों के संचालकों द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी. लिहाजा पुलिस की ओर मंगलवार को आरोपी काजिम के विरुद्ध मोहम्मदपुर खाला थाना में, दीपांशु के विरुद्ध जैदपुर थाने में, मोहम्मद चांद के विरुद्ध सुबेहा थाने में, दिनेश शुक्ला के विरुद्ध रामसनेही घाट और विनोद कुमार पांडेय के विरुद्ध असंदरा थाने में आईपीसी की धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज कराए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस ने अपील भी की है कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बस चालकों से अगर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाय.

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