बाराबंकी: आठ वर्ष पहले एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. मामले में एक आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी को अपहरण करने का दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर 45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया है.
एडीजीसी क्रिमिनल अजय सिंह और मनीषा झा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी द्वारा 156(3) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश पर आरोपी धनीराम उर्फ कल्लू और राहुल अवस्थी के विरुद्ध हैदरगढ़ थाने में अपहरण व रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था.
अभियोजन कथानक के मुताबिक वादी की 05 जून 2015 को जब उसकी नाबालिग पुत्री काफी देर तक घर मे नही दिखाई दी तो शाम करीब 05 बजे उसकी खोजबीन शुरू की.शाम सात बजे जब पिता और भतीजा जानवर चरा कर लौटे तो उन्होंने बताया कि धनीराम अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था. उसके साथ एक युवक रामराज भी था.
तीसरे दिन उसकी पुत्री राहुल अवस्थी के कब्जे से बरामद हुई थी. पुलिस ने वादी की किशोरी का मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए. पीड़िता के मुताबिक वह घटना वाले दिन चार बजे के करीब कपड़ा खरीदने के लिए एक पर्स लेकर बाजार के लिए निकली थी. पर्स में 25 हजार रुपये और कुछ जेवर थे.
गांव से थोड़ी दूर जाने पर आरोपी धनीराम मिला. उसने बाजार छोड़ने की बात कही और जबरन बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद धनीराम उसे एक स्कूल ले गया जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. उसने जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद धनीराम उसे बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे कि पीड़िता बाइक से कूद गई और छिप गई. फिर पीड़िता ने राहुल को फोन कर बुलाया. राहुल आया लेकिन वह धमकी देकर उसे लखनऊ लेकर चला गया. राहुल ने पर्स से सारे रुपये निकाल लिए. तत्कालीन विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गई. इस दौरान विवेचना धारा 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो ऐक्ट की बढोत्तरी की गई. साथ ही धारा 364 और 201 आईपीसी की धारा घटाई गई.
विवेचक ने चार्जशीट अभियुक्त धनीराम उर्फ कल्लू और राहुल अवस्थी के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल की.अभियोजन पक्ष ने मामले में ठोस गवाह पेश किए. दोनों पक्षों के गवाहों और बहस को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर 45 अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियों धनीराम उर्फ कल्लू और राहुल अवस्थी को दोषी पाया.
कोर्ट ने आरोपी धनीराम उर्फ कल्लू को धारा 376 आईपीसी और धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए उसे 14 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, आरोपी राहुल अवस्थी को धारा 363, 366 आईपीसी के अपराध में दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
ये भी पढ़ेंः Ateek Ahmed के वफादार कुत्ते ने भूख-प्यास से ताेड़ा दम, मुलायम सिंह यादव ने मिलाया था हाथ