बांदाः बच्चों का यौन शोषण कर उनका अश्लील वीडियो डार्क वेब के माध्यम से बेचने के आरोपी जेई की रिमाण्ड आखिरकार सीबीआई को बुधवार को मिल ही गई. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाने की बात कही थी. करीब 5 घंटे की कानूनी प्रक्रिया के बाद आज बुधवार को शाम 4 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसमें आरोपी जेई की रिमांड सीबीआई को मिल गई. कोर्ट ने सीबीआई को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं.
आरोपी पक्ष के वकील की दलील हुई खारिज
सीबीआई की तरफ से अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि जेई की कस्टडी रिमांड को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. इसमें दूसरे पक्ष के वकील ने जेई की रिमांड न देने के लिए आपत्ति भी की थी. आरोपी पक्ष के वकील ने यह आरोप लगाया था कि जेई 2 नवंबर से सीबीआई की रिमांड में था, लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर पाए. इस कारण कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए आरोपी जेई रामभवन की कस्टडी रिमांड सीबीआई को दे दी. अब आरोपी जेई रामभवन 26 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 4:00 बजे तक सीबीआई की कस्टडी में रहेगा.
कोरोना गाइड लाइन का पालन करने को कहा
जेई के करोना पॉजिटिव होने को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को सरकार की कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के निर्देश दिए. बांदा प्रशासन को भी एक एप्लीकेशन कोर्ट की तरफ से जारी की गई है. इसमें कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के निर्देश को फॉलो कराते हुए जेई की कस्टडी रिमांड सीबीआई को दी जाए.