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पूर्व विधायक की छह करोड़ की संपत्ति जब्त, गैंगेस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

बलरामपुर के सादुल्ला नगर में जिला प्रशासन ने यूपी गैंगेस्टर एक्ट मामले में सपा पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी का अवैध रूप से अर्जित छह करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है.

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आरिफ अनवर हाशमी
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Published : Mar 31, 2022, 5:42 PM IST

बलरामपुर: यूपी में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की शुरू होते ही पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. इसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत सपा पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की छह करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया. यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई. वहीं, प्रशासन ने पूर्व में भी 71 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.

अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि आरिफ अनवर हासमी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त की गई है. ये संपत्ति ग्राम सादुल्लानगर, ऐदहा और अलाऊद्दीनपुर थाना सादुल्लानगर तहसील उतरौला में हैं. इसका अनुमानित मूल्य तकरीबन छह करोड़ रुपये है. भूमि को जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुनादी कराते हुए जब्त किया गया है.

यह भी पढ़ें- 31 March Deadline: इस वित्तीय कार्यों को आज ही निपटा लें, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

वहीं, आगे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 में भी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और आरिफ अनवर हाशमी की 71 करोड़ छेहत्तर लाख रुपया संपत्ति कुर्क की जा चुकी है जबकि ये कार्रवाई उपजिलाधिकारी उतरौला संतोष कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी उदयराज सिंह के अगुवाई में की गई. मौके पर सादुल्लाहनगर, उतरौला, रेहरा थाने के प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे.
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बलरामपुर: यूपी में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की शुरू होते ही पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. इसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत सपा पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की छह करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया. यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई. वहीं, प्रशासन ने पूर्व में भी 71 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.

अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि आरिफ अनवर हासमी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त की गई है. ये संपत्ति ग्राम सादुल्लानगर, ऐदहा और अलाऊद्दीनपुर थाना सादुल्लानगर तहसील उतरौला में हैं. इसका अनुमानित मूल्य तकरीबन छह करोड़ रुपये है. भूमि को जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुनादी कराते हुए जब्त किया गया है.

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वहीं, आगे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2020 में भी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और आरिफ अनवर हाशमी की 71 करोड़ छेहत्तर लाख रुपया संपत्ति कुर्क की जा चुकी है जबकि ये कार्रवाई उपजिलाधिकारी उतरौला संतोष कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी उदयराज सिंह के अगुवाई में की गई. मौके पर सादुल्लाहनगर, उतरौला, रेहरा थाने के प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे.
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