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बलरामपुर: कोरोना की सुनामी से निपटने कि लिए इन जगहों को बनाया गया क्वारेंटाइन सेंटर

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जिले में स्थित कॉलेज को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया जाएगा. इन जगहों पर बाहर जनपद से आए व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन कराया जाएगा.

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश
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Published : Apr 22, 2020, 1:02 AM IST

बलरामपुर: जनपद में कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक निर्णय लिया है. दूसरे राज्यों या जनपदों से आने वाले लोगों के लिए इण्टर काॅलेज या डिग्री काॅलेज जैसे स्थलों को क्वारेंटाइन सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा. जिला प्रशासन इसे मजिस्ट्रेट से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अंतर्गत अधिग्रहित किया है.

जानिए किन-किन जगहों को बनाया जाएगा क्वारेंटाइन सेंटर
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान मे रखते हुए कुछ जगहों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए बलरामपुर के केन्द्रीय विद्यालय, आदर्श महाविद्यालय पिड़ियाखुर्द, तहसील उतरौला, भीमराव अम्बेडकर इण्टर काॅलेज गुमड़ी, तहसील उतरौला, रामशब्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मद्दौघाट, बाबा तपसीदास बालिका महाविद्यालय, ग्वालियर ग्रिन्ट तहसील उतरौला, विमला विक्रम गर्ल्स डिग्री काॅलेज पचपेड़वा, शक्ति स्मारक महाविद्यालय, दुलिहनपुर तहसील बलरामपुर सदर को उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया है. इन जगहों पर बाहर जनपदों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन कराया जाएगा.


नियमों का पालन न करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विद्यालय या महाविद्यालय को अपनी अभिरक्षा में लेकर संचालन, देखरेख व व्यवस्था के लिए अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी नामित करें. इसके साथ ही लोगों को क्वारेंटाइन करने से पहले सभी तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें.


जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध उत्पन्न करे या उसका अनुपालन न करे तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 और उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 और भारत सरकार गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना संख्या 40-3-2020 डीएम-1(ए) दिनांक 26-03-2020 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.

बलरामपुर: जनपद में कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक निर्णय लिया है. दूसरे राज्यों या जनपदों से आने वाले लोगों के लिए इण्टर काॅलेज या डिग्री काॅलेज जैसे स्थलों को क्वारेंटाइन सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा. जिला प्रशासन इसे मजिस्ट्रेट से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अंतर्गत अधिग्रहित किया है.

जानिए किन-किन जगहों को बनाया जाएगा क्वारेंटाइन सेंटर
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान मे रखते हुए कुछ जगहों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए बलरामपुर के केन्द्रीय विद्यालय, आदर्श महाविद्यालय पिड़ियाखुर्द, तहसील उतरौला, भीमराव अम्बेडकर इण्टर काॅलेज गुमड़ी, तहसील उतरौला, रामशब्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मद्दौघाट, बाबा तपसीदास बालिका महाविद्यालय, ग्वालियर ग्रिन्ट तहसील उतरौला, विमला विक्रम गर्ल्स डिग्री काॅलेज पचपेड़वा, शक्ति स्मारक महाविद्यालय, दुलिहनपुर तहसील बलरामपुर सदर को उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया है. इन जगहों पर बाहर जनपदों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन कराया जाएगा.


नियमों का पालन न करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विद्यालय या महाविद्यालय को अपनी अभिरक्षा में लेकर संचालन, देखरेख व व्यवस्था के लिए अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी नामित करें. इसके साथ ही लोगों को क्वारेंटाइन करने से पहले सभी तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें.


जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध उत्पन्न करे या उसका अनुपालन न करे तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 और उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 और भारत सरकार गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना संख्या 40-3-2020 डीएम-1(ए) दिनांक 26-03-2020 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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