बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम सभा में एक महिला के सहयोग से दरिंदे ने मानवता को शर्मसार करने का काम किया. जुलाई माह में दर्ज किए गए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि महिला ने पहले अपने कमरे में 13 वर्षीय बच्ची को ले जाकर बंद कर दिया और उससे अपने रिश्तेदार से रेप करवाया. एफआईआर दर्ज होने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो एक्ट 3 व 6 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया. जिलाधिकारी ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अग्रिम विवेचना में धाराओं को बढ़ाते हुए कार्रवाई करने की अधिसूचना जारी की है.
बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर से सटे ग्रामसभा में पेशे से ड्राइवर और बेहद गरीब परिवार की एक बेटी को उसके ही पड़ोसी ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर दरिंदगी के भेंट चढ़ा दिया. आरोप है कि पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने 13 वर्षीय बच्ची को अपने घर पर बहला-फुसलाकर बुलाया और उसे अपने घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पर पहले से इंतजार कर रहे उसके रिश्तेदार ने बलात्कार किया. रोती-बिलखती हुई बेटी ने पिता के आने पर जब सूचना दी, तो परिजनों ने कानूनी कार्रवाई के लिए तुलसीपुर थाने में एप्लीकेशन दिया. अब बच्ची 3 महीने के पेट से है.
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी रेहान व शबनम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 506 120 बी व पास्को 3, 6 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया. अग्रिम विवेचना के आधार पर अब जिला प्रशासन ने पीड़िता और उसके पिता को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है.
बेटी के पिता ने बात करते हुए बताया कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत काम हुआ, अब वह पेट से है. उसने न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाई थी. सरकार ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की है. इस तरह की कार्रवाई से गलत काम करने वाले लोगों पर असर होगा, वो डरना शुरू करेंगे.
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि 13 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद वह गर्भवती हो गयी थी. दोषियों के खिलाफ जांच के बाद बलात्कार की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. प्रारंभिक जांच में यह मामला सही पाया गया है. इसके बाद दोषी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत धाराओं को बढ़ाया है. इस तरह की कार्रवाई लोगों के लिए नज़ीर साबित होगी.