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बलिया: अनलॉक-1 में शर्तों के साथ खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और मॉल - कोरोना वायरस

यूपी के बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जनपद के होटल संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों और मॉल के ओनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. निर्देशों का पालन करना होटल और रेस्टोरंट संचालकों और मॉल्स ओनर्स के लिए अनिवार्य है.

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डीएम.
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Published : Jun 8, 2020, 5:25 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST

बलिया: केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अनलॉक-1 में होटल, रेस्टोरेंट और मंदिर खोले जा रहे हैं. बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जनपद के होटल संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों और मॉल के ओनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर मंदिर और मस्जिद को खोलने पर रोक जारी रखने का फैसला लिया है. जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी है. इसके तहत जनपद के ही लोगों को कर्मचारी के तौर पर होटल और रेस्टोरेंट में रखना होगा. गैर राज्य से आए लोग अभी होटल के कर्मचारी नहीं हो सकते हैं.

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही रेस्टोरेंट खोले जाएंगे. इसके साथ ही होटल के सभी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. होटल को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना भी गाएडलाइन में बताया गया है. मॉल में भीड़ को इकट्ठा न होने देने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य किया गया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही मॉल खुलेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि हम लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा. उन्होंने कहा कि अनलॉक-एक के दौरान जो छूट मिल रही है, उसका यह कतई अर्थ नहीं है कि सारी चीजें सामान्य हो गई हैं. हम लोगों को और अधिक सतर्क रहना होगा. मास्क पहनने होंगे. 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी.

बलिया: केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अनलॉक-1 में होटल, रेस्टोरेंट और मंदिर खोले जा रहे हैं. बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जनपद के होटल संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों और मॉल के ओनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर मंदिर और मस्जिद को खोलने पर रोक जारी रखने का फैसला लिया है. जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन करना जरूरी है. इसके तहत जनपद के ही लोगों को कर्मचारी के तौर पर होटल और रेस्टोरेंट में रखना होगा. गैर राज्य से आए लोग अभी होटल के कर्मचारी नहीं हो सकते हैं.

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही रेस्टोरेंट खोले जाएंगे. इसके साथ ही होटल के सभी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. होटल को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना भी गाएडलाइन में बताया गया है. मॉल में भीड़ को इकट्ठा न होने देने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य किया गया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही मॉल खुलेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि हम लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा. उन्होंने कहा कि अनलॉक-एक के दौरान जो छूट मिल रही है, उसका यह कतई अर्थ नहीं है कि सारी चीजें सामान्य हो गई हैं. हम लोगों को और अधिक सतर्क रहना होगा. मास्क पहनने होंगे. 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST
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