ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 साल का कारावास

author img

By

Published : Mar 11, 2021, 12:46 PM IST

बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस अधीक्षक बलिया एवं प्रभावी पर्यवेक्षण संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक द्वारा न्यायालय से राजेश कुमार उर्फ जर्सी पुत्र रमाकांत राम को 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया.

दोषी को 10 साल का कारावास
दोषी को 10 साल का कारावास

बलिया: बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस अधीक्षक बलिया एवं प्रभावी पर्यवेक्षण संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक द्वारा न्यायालय से राजेश कुमार उर्फ जर्सी पुत्र रमाकांत राम को 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया.



जनपद में मिशन शक्ति के तहत प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण व संयुक्त निदेशक अभियोजक बलिया श्री सुरेश कुमार पाठक द्वारा चिन्हित व प्रभावी पैरवी तथा विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो एक्ट) देवनारायण पाण्डेय द्वारा मामले में प्रभावी विचारण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु सशक्त तर्कों को प्रस्तुत करते हुये न्यायालय से अनुरोध किया गया.

जिसके चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट संख्या-10 बलिया द्वारा दिनांक 10.03.2021 को अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ जर्सी पुत्र कांता राम को मु0अ0सं0 96/2016 में धारा 363-में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है.

बलिया: बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस अधीक्षक बलिया एवं प्रभावी पर्यवेक्षण संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक द्वारा न्यायालय से राजेश कुमार उर्फ जर्सी पुत्र रमाकांत राम को 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया.



जनपद में मिशन शक्ति के तहत प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण व संयुक्त निदेशक अभियोजक बलिया श्री सुरेश कुमार पाठक द्वारा चिन्हित व प्रभावी पैरवी तथा विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो एक्ट) देवनारायण पाण्डेय द्वारा मामले में प्रभावी विचारण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु सशक्त तर्कों को प्रस्तुत करते हुये न्यायालय से अनुरोध किया गया.

जिसके चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट संख्या-10 बलिया द्वारा दिनांक 10.03.2021 को अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ जर्सी पुत्र कांता राम को मु0अ0सं0 96/2016 में धारा 363-में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.