बहराइच: जिले में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी के वन अधिकारों की संशोधित नियम के प्रावधानों के तहत ग्राम बिछिया, ग्राम पंचायत आम्बा, विकासखंड मिहिन पुरवा, की ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सरोज कुमार गुप्ता ने की.
बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं ग्राम वासियों के समक्ष इंडो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण के लिए एक अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के प्रस्तावित विषय पर चर्चा की गई. सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर नोमेन्स लैण्ड के समानान्तर मार्ग बनाया जाना चाहिए.
लोक निर्माण विभाग, खण्ड -3 के अवर अभियन्ता मनोज रावत और इं. विनय कुमार ने पूरे मार्ग की रूपरेखा और मानचित्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद-बहराइच में इन्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के तहत कुल 77.618 किमी लंबाई (मुख्यमार्ग-71.000 किमी+बीओपी लिंक मार्ग-6.618 किमी) मार्ग वनक्षेत्र में बनना प्रस्तावित है.
प्रस्तावित मार्ग भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ अब्दुल्लागंज, चकिया और कतरनिया घाट वन्यजीव क्षेत्रों में भी निर्मित किया जाना है. इस परियोजना में कुल 81.688 हेक्टेयर वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जाना है.
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, बिछिया राष्ट्रीय हित में मार्ग निर्माण के लिए प्रस्ताव करती है और निर्माण कार्य के लिए इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र देती है. उक्त मार्ग पर किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कोई कब्जा नहीं है और वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत उक्त मार्ग के किसी वन निवासी का कोई दावा विचाराधीन नहीं है. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.