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बहराइच: न्याय बंधु एप से मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता

भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से अधिवक्ताओं और वादकारियों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप लांच किया गया है. इस एप के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवा एवं सहायता प्रदान की जा सकेगी.

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न्याय बंधु एप से मिलेगी कानूनी सलाह
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Published : May 23, 2020, 1:34 PM IST

बहराइच: लॉकडाउन के दौरान आमजन को मुफ्त में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप लांच किया गया है. भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने वादकारियों और अधिवक्ताओं को नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए इस एप को लांच किया है.

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वादकारियों को मिलेगी नि:शुल्क कानूनी सलाह

न्याय बंधु मोबाइल एप के जरिए एडवोकेट से करें संपर्क

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से अधिवक्ताओं और वादकारियों को नि:शुल्क विधि सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप लांच किया गया है. न्याय बंधु एप के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवा एवं सहायता प्रदान की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि न्याय बंधु मोबाइल एप है. यह एप गरीब जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रोबोनो एडवोकेट से संपर्क कर नि:शुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है. इस एप की पूरे देश में हिंदी और अंग्रेजी सेवा उपलब्ध है. इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदक हो सकता है.

बहराइच: लॉकडाउन के दौरान आमजन को मुफ्त में विधिक सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप लांच किया गया है. भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने वादकारियों और अधिवक्ताओं को नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए इस एप को लांच किया है.

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वादकारियों को मिलेगी नि:शुल्क कानूनी सलाह

न्याय बंधु मोबाइल एप के जरिए एडवोकेट से करें संपर्क

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से अधिवक्ताओं और वादकारियों को नि:शुल्क विधि सेवा प्रदान करने के लिए न्याय बंधु एप लांच किया गया है. न्याय बंधु एप के माध्यम से अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवा एवं सहायता प्रदान की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि न्याय बंधु मोबाइल एप है. यह एप गरीब जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रोबोनो एडवोकेट से संपर्क कर नि:शुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है. इस एप की पूरे देश में हिंदी और अंग्रेजी सेवा उपलब्ध है. इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदक हो सकता है.

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