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बहाराइच में नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कैद

बहराइच में नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.

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नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
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Published : Mar 23, 2023, 10:01 PM IST

बहराइच : जनपद के नानपारा क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की से तीन अभियुक्तों ने अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए जुर्म साबित होने पर तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा सभी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

कोतवाली नानपारा क्षेत्र के एक गांव निवासी की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी का 22 मई 2013 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद तीन आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी लेकिन नानपारा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया था. अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने पूरे मामले की सुनवाई की. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इस मामले में तीन लोगों पर दोष सिद्ध हुआ. इस पर कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी दीपक, पन्नालाल और कप्तान उर्फ बहीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आदेश दिय़ा कि जुर्माना अदा न करने पर सभी दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.


ये भी पढ़ेंः Umesh Pal murder case: पांच लाख के दो इनामी शूटर बिहार के बाहुबली की शरण में!

बहराइच : जनपद के नानपारा क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की से तीन अभियुक्तों ने अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए जुर्म साबित होने पर तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा सभी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

कोतवाली नानपारा क्षेत्र के एक गांव निवासी की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी का 22 मई 2013 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद तीन आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी लेकिन नानपारा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया था. अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने पूरे मामले की सुनवाई की. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इस मामले में तीन लोगों पर दोष सिद्ध हुआ. इस पर कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी दीपक, पन्नालाल और कप्तान उर्फ बहीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आदेश दिय़ा कि जुर्माना अदा न करने पर सभी दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.


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