बहराइच: दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सन्नो की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय ने फैसला सुनाया है. सन्नो की हत्या उसके पति को दोषी मानते हुए न्यायलय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर हत्यारे को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
ये है पूरा मामला
रुपईडीहा थाना क्षेत्र के ग्राम जुमईपुरवा के शेर अली ने अपनी पुत्री सन्नो की शादी वर्ष 2011 में थाना क्षेत्र के ग्राम सलारपुर के जिलाजीत उर्फ फजलू के साथ की थी. हैसियत के मुताबिक शेर अली ने अपनी पुत्री की शादी की थी. दहेज की मांग पूरी न होने पर वर्ष 2014 में सन्नो की गला दबाकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने सन्नो का शव घर से बरामद किया था. इस मामले में शेर अली की तहरीर पर पति फजलू पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके पर पुलिस को मिले साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए गए. गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय ने दोषी सिद्ध करार देते हुए पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजीसी फीरोज अहमद खां ने बताया कि पुलिस की जांच में दहेज के लिए हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. कोर्ट के समक्ष साक्ष्य रखने पर आरोपित को सजा मिली है.