बहराइचः पंचायत चुनाव को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने गुरुवार को 18 अपराधियों के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जिला बदर कर दिया है. इन सभी अपराधियों संगीन धाराओं के तहत विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं.
इन्हें किया गया जिला बदर
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली देहात के श्यामपुर नदौना निवासी रामदा पुत्र स्व. सुबिरन, परशुराम पुत्र स्व. राम सेवक, विशाल कुमार वर्मा पुत्र स्व. पिरथा व मुकेश कुमार पुत्र हरिराम, चैखड़िया निवासी भोले पुत्र प्रेमनाथ, थाना मोतीपुर के भग्गापुरवा दा. पुरैनी भवानीबख्स निवासी सलमान पुत्र छोटकरन, थाना फखरपुर के रामापुर किन्धौली निवासी त्रिवेणी पुत्र परमानन्द, परशुरामपुर निवासी शमीम उर्फ करामत अली पुत्र वशीर को जिला बदर किया गया है. इसके अलावा थाना रिसिया के सुभाषनगर दा. बंगलाचक निवासी मानसिंह पुत्र श्रीराम, बैजपुरवा दा. बंगलाचक निवासी मूदे पुत्र बशीर, थाना विशेश्वरगंज के राजापुर गिरन्ट निवासी बाबू सिंह पुत्र पाटेश्वर सिंह व हरिराज सिंह पुत्र धर्म सिंह, थाना रूपईडीहा के पुरानी बाज़ार बाबागंज निवासी मो. नसीम उर्फ भूरे पुत्र मो. इद्रीश, गड़रहवा निवासी राम भरोसे पुत्र शिवचरन, थाना रानीपुर के ऐलिहा निवासी राधवराम पुत्र रामसुख व सोनू उर्फ अशोक पुत्र छोटेलाल, थाना जरवल रोड तप्पेसिपाह निवासी कपिल पुत्र रामलगन व नन्हे उर्फ अमरेश पुत्र रामलगन को 06 माह के जिला बदर किया गया है.