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दलित परिवार से लूट और छेड़छाड़ मामले में कोर्ट के आदेश पर दारोगा समेत 4 पर FIR

बहराइच में दलित परिवार से लूट और छेड़छाड़ मामले में 4 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले पुलिस महकमें पर कई गंभीर आरोप लगे थे.

crime news in Bahraich
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Published : Jul 21, 2023, 6:13 PM IST

बहराइच: फखरपुर थाना क्षेत्र में कुछ महीने पहले लूट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. पीड़ितों का आरोप था कि तहरीर देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देने पर केस दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद पीड़ितों ने अपर सत्र न्यायाधीश में एससी-एसटी कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फखरपुर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक और सिपाही समेत 4 लोगों के खिलाफ लूटपाट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

पीड़ित ने बताया कि 30 मार्च 2022 को वह पत्नी के साथ घर में सो रहा था. रात 12:00 बजे फखरपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राम प्रकाश मिश्रा, सिपाही दिग्विजय और गांव के ही दो दबंग उसके घर में जबरन घुस गए. उन्होंने जमकर तांडव मचाया और 5000 रुपये और 60 हजार के जेवरात लेकर फरार हो गए.

पीड़ित के अनुसार, घटना के बाद उसने थाने में तहरीर दी, लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद 5 मई 2022 को उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर केस दर्ज करने की मांग की. लेकिन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की. थक हारकर उसने कोर्ट की शरण ली. इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश में एससी-एसटी कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया.

अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के निर्देश पर फखरपुर पुलिस ने थाने के उपनिरीक्षक और सिपाही समेत चार लोगों के खिलाफ लूटपाट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर उप निरीक्षक समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Watch Video: ससुराल में पत्नी को लेने गए युवक को ससुरालियों ने पेट्रोल डालकर जलाया

बहराइच: फखरपुर थाना क्षेत्र में कुछ महीने पहले लूट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. पीड़ितों का आरोप था कि तहरीर देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देने पर केस दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद पीड़ितों ने अपर सत्र न्यायाधीश में एससी-एसटी कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फखरपुर पुलिस थाने के उपनिरीक्षक और सिपाही समेत 4 लोगों के खिलाफ लूटपाट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

पीड़ित ने बताया कि 30 मार्च 2022 को वह पत्नी के साथ घर में सो रहा था. रात 12:00 बजे फखरपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक राम प्रकाश मिश्रा, सिपाही दिग्विजय और गांव के ही दो दबंग उसके घर में जबरन घुस गए. उन्होंने जमकर तांडव मचाया और 5000 रुपये और 60 हजार के जेवरात लेकर फरार हो गए.

पीड़ित के अनुसार, घटना के बाद उसने थाने में तहरीर दी, लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद 5 मई 2022 को उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर केस दर्ज करने की मांग की. लेकिन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की. थक हारकर उसने कोर्ट की शरण ली. इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश में एससी-एसटी कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया.

अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के निर्देश पर फखरपुर पुलिस ने थाने के उपनिरीक्षक और सिपाही समेत चार लोगों के खिलाफ लूटपाट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर उप निरीक्षक समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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