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बच्ची से रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 27 दिन में ही सुनाया फैसला

बहराइच में रेप के मामले में कोर्ट ने 27 दिन में ही दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है. दोषी ने बीते साल 30 अक्टूबर 2022 को एक सात वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

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बहराइच में रेप के मामले 27 दिन में फैसला
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Published : Jan 7, 2023, 5:08 PM IST

फैसले की जानकारी देते वादी पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह

बहराइचः कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में शनिवार को पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज वरुण मोहित निगम ने चार्जशीट दाखिल होने के 27 दिन के भीतर ही अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है. घटना के करीब दो महीने बाद ही मामले में पीड़िता को न्याय मिलने पर इस फैसले की हर तरफ चर्चा है.

अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि 27 दिन के अंदर दुष्कर्म के आरोपी को सजा मिल जाना और पीड़िता को न्याय मिल जाना यह बड़ी बात है. इससे समाज में होने वाले अपराध पर अंकुश भी लगेगा और लोग किसी भी तरह का अपराध करने से भयभीत होंगे. अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम के न्यायालय में नाबालिग से रेप मामले की सुनवाई हुई. जज ने वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीले सुनने के बाद मुक्कू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय का यह फैसला घटना के 67वें दिन और चार्जशीट दाखिल होने के 27वें दिन आया है. कम समय में न्याय मिलने से पीड़िता के परिजनों ने न्यायिक व्यवस्था का आभार जताया.

कोतवाली मुर्तिहा थाने में 30 अक्टूबर 2022 को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर 18 वर्षीय मुक्कू पर अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पिता ने तहरीर में कहा था कि उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी मुक्कू ने बेटी को काबू में कर घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ेंः दोस्त की बहन का बनाया अश्लील वीडियो, अब बेटी से संबंध बनाने की कर रहा मांग

फैसले की जानकारी देते वादी पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह

बहराइचः कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में शनिवार को पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज वरुण मोहित निगम ने चार्जशीट दाखिल होने के 27 दिन के भीतर ही अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया है. घटना के करीब दो महीने बाद ही मामले में पीड़िता को न्याय मिलने पर इस फैसले की हर तरफ चर्चा है.

अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि 27 दिन के अंदर दुष्कर्म के आरोपी को सजा मिल जाना और पीड़िता को न्याय मिल जाना यह बड़ी बात है. इससे समाज में होने वाले अपराध पर अंकुश भी लगेगा और लोग किसी भी तरह का अपराध करने से भयभीत होंगे. अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम के न्यायालय में नाबालिग से रेप मामले की सुनवाई हुई. जज ने वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीले सुनने के बाद मुक्कू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय का यह फैसला घटना के 67वें दिन और चार्जशीट दाखिल होने के 27वें दिन आया है. कम समय में न्याय मिलने से पीड़िता के परिजनों ने न्यायिक व्यवस्था का आभार जताया.

कोतवाली मुर्तिहा थाने में 30 अक्टूबर 2022 को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर 18 वर्षीय मुक्कू पर अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पिता ने तहरीर में कहा था कि उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी मुक्कू ने बेटी को काबू में कर घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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