बहराइच: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नितिन पांडे ने सोमवार को दहेज हत्या प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को सात साल की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.
युवती को जान से मारने का लगा था आरोप
प्रकरण सोनवा थाना के ग्राम खैरा हसन का है. चार मई 2016 को श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के खैराहसन निवासी छोटकऊ पर पत्नी नीलम को जान से मारकर फंदे पर लटकाने का आरोप लगा था. युवती के पिता के तहरीर दिए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने मामले की विवेचना की. इसके बाद प्रकरण को न्यायालय भेजा.
कोर्ट ने ठहराया दोषी
न्यायालय ने गवाहों और अभिलेखों का परीक्षण करते हुए अभियुक्त छोटकउ को दहेज हत्या के लिए दोषी पाया. अपर शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खान और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी छोटकउ पर दोष सिद्ध करके उसे सात साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. परिसीमन के कारण अब उक्त गांव भी बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र में आता है.