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बागपतः चाचा ने की थी भतीजी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में साल 2018 में हुई एक लड़की की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा.
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Published : Dec 9, 2019, 11:53 PM IST

बागपतः देश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. आए दिन कोर्ट परिसर में महिलाओं की हत्या, रेप जैसे मामलों की रोजाना सुनवाई होती है. ऐसा ही एक मामला बागपत जिले में सामने आया है, जहां बागपत के विशेष न्यायालय में एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा.


क्या है पूरा मामला

  • बागपत जिले के खेकडा थाना क्षेत्र में 3 मार्च 2018 को एक लड़की की निर्मम हत्या हुई थी.
  • लड़की की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी.
  • लड़की की हत्या उसके सगे चाचा हारून ने घर मे घुसकर की थी.
  • हत्या करके अपराधी मौके से फरार हो गया था.
  • कुछ समय बाद अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
  • मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट में न्यायधीश आबिद समीम कर रहे थे.
  • सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने हारून को अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

बागपतः देश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. आए दिन कोर्ट परिसर में महिलाओं की हत्या, रेप जैसे मामलों की रोजाना सुनवाई होती है. ऐसा ही एक मामला बागपत जिले में सामने आया है, जहां बागपत के विशेष न्यायालय में एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा.


क्या है पूरा मामला

  • बागपत जिले के खेकडा थाना क्षेत्र में 3 मार्च 2018 को एक लड़की की निर्मम हत्या हुई थी.
  • लड़की की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी.
  • लड़की की हत्या उसके सगे चाचा हारून ने घर मे घुसकर की थी.
  • हत्या करके अपराधी मौके से फरार हो गया था.
  • कुछ समय बाद अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
  • मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट में न्यायधीश आबिद समीम कर रहे थे.
  • सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने हारून को अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
Intro:


एंकर :--- एक तरफ जहां देश मे बढ़ते महिलाओं पर अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार लाख प्रयास कर रही है तो वही दूसरी ओर महिलाओं से सम्बंधित अपराधों को लेकर न्यायालयो में भी अब कम समय मे ही सुनवाई कर सज़ा सुनाई जा रही है ताजा मामला बागपत जिला न्यायालय का है जहां पॉक्सो कोर्ट ने मात्र 5 दिनों में ही सुनवाई कर आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी तो वही आज बागपत न्यायालय में एक बार फिर एक लड़की की निर्मम हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एडीजे एससीएसटी कोर्ट ने हत्यारे चाचा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है 

Body:
दरअसल आपको बता दे कि खेकडा थाना क्षेत्र के कस्बे में 3 मार्च 2018 को सगे चाचा हारून ने घर मे घुसकर अपनी भतीजी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी ओर मौके से फरार हो गया था जिसके बाद से ही मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने आरोपी चाचा हारून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट में न्यायधीश आबिद समीम ने त्वरित सुनवाई कर मामले में आरोपी हारून को दोषी मानते हुए आज आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का भी अर्थदंड लगाया है वही सज़ा सुनवाई के दौरान मौके पर एएसपी ने कोर्ट में जल्द कार्रवाई कर सुनने को लेकर कहा है कि ये भी  महिलाओ से जुड़ा हुआ अपराध था इस सज़ा सुनाई जाने के बाद समाज मे अच्छा संदेश जाएगा 

बाईट :--- अनुज ढाका ( शासकीय अधिवक्ता )


बाईट :--- अनिल कुमार शिसौदिया ( अपर पुलिस अधीक्षक , बागपत )


Conclusion:
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