बागपत: जिले में चार साल की मासूम बच्ची को 20 महीने बाद न्याय मिला है. चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट में न्यायाधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.
शासकीय अधिवक्ता का बयान
मामला बागपत जिले के बिनौली थाना इलाके का है. शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार पवार का कहना है कि 21 जनवरी 2018 को जिले के एक गांव में रहने वाली 4 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया.
बच्ची के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. इसी क्रम में सुनील कुमार पवार का कहना है कि विशेष अदालत ने पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश कुमार पांडे ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.