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बागपत: दुष्कर्म आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक दुष्कर्म आरोपी को 20 साल बाद आजीवन कारावास की सजा मिली है. आरोपी ने चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

दुष्कर्म आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा.
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Published : Sep 25, 2019, 10:53 PM IST

बागपत: जिले में चार साल की मासूम बच्ची को 20 महीने बाद न्याय मिला है. चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट में न्यायाधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

दुष्कर्म आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा.

शासकीय अधिवक्ता का बयान
मामला बागपत जिले के बिनौली थाना इलाके का है. शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार पवार का कहना है कि 21 जनवरी 2018 को जिले के एक गांव में रहने वाली 4 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया.

बच्ची के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. इसी क्रम में सुनील कुमार पवार का कहना है कि विशेष अदालत ने पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश कुमार पांडे ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

बागपत: जिले में चार साल की मासूम बच्ची को 20 महीने बाद न्याय मिला है. चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में बुधवार को बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट में न्यायाधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

दुष्कर्म आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा.

शासकीय अधिवक्ता का बयान
मामला बागपत जिले के बिनौली थाना इलाके का है. शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार पवार का कहना है कि 21 जनवरी 2018 को जिले के एक गांव में रहने वाली 4 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया.

बच्ची के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. इसी क्रम में सुनील कुमार पवार का कहना है कि विशेष अदालत ने पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश कुमार पांडे ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

Intro:बागपत जिले में चार साल की मासूम बच्ची को 20 महीने बाद न्याय मिला. चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के मामले में आज बागपत कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. जिसके चलते विशेष न्यायाधीश पास को कोर्ट में न्यायाधीश ने आरोपी शख्स को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और ₹50000 का आर्थिक दंड भी लगाया.


Body:मामला बागपत जिले की बिनौली थाना इलाके का है. जहां 21 जनवरी 2018 को दीवाना गुलियाना गांव में रहने वाले धीरज की 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी पड़ोस में रहने वाले आरोपी कृष्णा ने बच्ची को मूंगफली खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद बच्ची को तलाश कर रहे बच्ची के परिजनों जब आरोपी के घर पहुंची तो बच्ची को देखकर उनके होश उड़ गए. जिसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पुलिस ने बच्ची के मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और तफ्तीश में जुटी आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. जिसके चलते आज मासूम बच्ची के आरोप को विशेष अदालत पॉस्को कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश कुमार पांडे ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹50000 का जुर्माना लगाया.


बाइट- सुनील कुमार पवार शासकीय अधिवक्ता


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