ETV Bharat / state

बागपत : महिला ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, 8 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

आरोप है कि 26 जनवरी 2019 को आरोपी युवती के घर पानी लेने गया और अकेला पाकर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया. मोबाइल से वीडियो बना ली. उसके बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में अपने साथ ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया.

महिला ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
महिला ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
author img

By

Published : Aug 5, 2021, 9:02 PM IST

Updated : Aug 5, 2021, 9:36 PM IST

बागपत : जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती को शादी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया. आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया.

उसे प्रतिबंधित पशु का मांस भी खिलाया गया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता का आरोप है कि शामली के मलकपुर गांव का रहने वाले इरशाद ने अपना नाम सोनू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया.

बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इरशाद अली पुत्र मेहरद्दीन कांधला थाना, शामली जनपद अपना नाम सोनू बताकर हेयर सैलून की दुकान चलाता था. इसी मोहल्ले में एक युवती भी रहती थी. आरोप है कि इरशाद ने मोहल्ले में अपना नाम सोनू बता रखा था. बताया जाता है कि इरशाद युवती के घर पानी लेने आता था.

आरोप है कि 26 जनवरी 2019 को इरशाद उसके घर पानी लेने गए और अकेली पाकर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया. मोबाइल से वीडियो बना ली. उसके बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. शादी का दबाव बनाया.

युवती का आरोप है कि 23 फरवरी 2019 को आरोपी इरशाद, उसका भाई मोनू उर्फ अय्यूब, बहनोई बिल्लू उसके घर आए और बहला फुसलाकर उसे मुस्लिम मोहल्ले में ले गए. तब उसे इरशाद के मुस्लिम होने का पता चला जिसके बाद युवती ने इरशाद से अपने घर जाने की बात कही. आरोपी ने उसे नहीं जाने दिया.

उधर, युवती के पिता ने इरशाद आदि के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया. इसी दौरान युवती को यह भी पता चल गया कि इरशाद तीन बच्चों का पिता है और उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का वादा किया था लेकिन पत्नी को तलाक नहीं दिया.

यह भी पढ़ें : पंचायत ने किया बहिष्कार, पलायन को मजबूर रेप के आरोपी का परिवार

इरशाद का भाई अय्यूब, बहनोई बिल्लू व महबूब उसे लोनी, गाजियाबाद ले गए और वहां मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. आरोपियों ने युवती को प्रतिबंधित पशु का मांस भी खाने को मजबूर किया.

उसके बाद लोनी, गाजियाबाद में इरशाद के बहनोई बिल्लू व महबूब ने दुष्कर्म किया. यहां से वह उसे बागपत के कोताना गांव लेकर पहुंचे तो इरशाद के साले नौशाद ने उससे दुष्कर्म किया.

इरशाद उसे अपने साथ सोनीपत जनपद में खरखौदा गांव के पास ईंट भट्ठे पर ले गया. वहां इरशाद के बड़े बेटे समीर और भतीजे सोमीन ने भी दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे कांधला ले जाया गया तो इरशाद के चचेरे साले जिंदा ने दुष्कर्म किया.

इरशाद व समीर ईंट भट्ठा बंद होने के बाद 20 जुलाई 2021 को उसे मलकपुर, कांधला, शामली में अपने गांव ले जा रहे थे. दोनों बड़ौत में केले खरीदने उतर गए. यहां वह किसी तरह बस से उतरकर अपने गांव पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी.

उधर, पुलिस का यह भी कहना है कि युवती के गायब होने के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर अदालत में पेश किया था. युवती ने इरशाद के साथ जाने की इच्छा जताई थी. इसके बाद अदालत के आदेश पर युवती को इरशाद की सुपुर्दगी में दे दिया गया था.

क्या है मामला

सीओ आलोक सिंह ने बताया कि बड़ौत थाना क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. 184 / 19 के दर्ज इस मुकदमें में एक गांव की लड़की किसी मुस्लिम के साथ चली गयी थी. वो बालिग थी. 161 और 164 के बयान के दौरान उसने अपनी सहमति से जाना बताया था.

लड़के के साथ ही रहने की सहमति जताई थी. इसके आधार पर कोर्ट ने उसे लड़के के साथ भेज दिया था. लड़के की सुपुर्दगी में दे दिया था. अब एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने धर्म परिवर्तन कराने आदि के आरोप लगाए हैं. प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

बागपत : जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती को शादी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया. आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया.

उसे प्रतिबंधित पशु का मांस भी खिलाया गया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता का आरोप है कि शामली के मलकपुर गांव का रहने वाले इरशाद ने अपना नाम सोनू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया.

बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में इरशाद अली पुत्र मेहरद्दीन कांधला थाना, शामली जनपद अपना नाम सोनू बताकर हेयर सैलून की दुकान चलाता था. इसी मोहल्ले में एक युवती भी रहती थी. आरोप है कि इरशाद ने मोहल्ले में अपना नाम सोनू बता रखा था. बताया जाता है कि इरशाद युवती के घर पानी लेने आता था.

आरोप है कि 26 जनवरी 2019 को इरशाद उसके घर पानी लेने गए और अकेली पाकर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया. मोबाइल से वीडियो बना ली. उसके बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. शादी का दबाव बनाया.

युवती का आरोप है कि 23 फरवरी 2019 को आरोपी इरशाद, उसका भाई मोनू उर्फ अय्यूब, बहनोई बिल्लू उसके घर आए और बहला फुसलाकर उसे मुस्लिम मोहल्ले में ले गए. तब उसे इरशाद के मुस्लिम होने का पता चला जिसके बाद युवती ने इरशाद से अपने घर जाने की बात कही. आरोपी ने उसे नहीं जाने दिया.

उधर, युवती के पिता ने इरशाद आदि के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया. इसी दौरान युवती को यह भी पता चल गया कि इरशाद तीन बच्चों का पिता है और उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का वादा किया था लेकिन पत्नी को तलाक नहीं दिया.

यह भी पढ़ें : पंचायत ने किया बहिष्कार, पलायन को मजबूर रेप के आरोपी का परिवार

इरशाद का भाई अय्यूब, बहनोई बिल्लू व महबूब उसे लोनी, गाजियाबाद ले गए और वहां मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. आरोपियों ने युवती को प्रतिबंधित पशु का मांस भी खाने को मजबूर किया.

उसके बाद लोनी, गाजियाबाद में इरशाद के बहनोई बिल्लू व महबूब ने दुष्कर्म किया. यहां से वह उसे बागपत के कोताना गांव लेकर पहुंचे तो इरशाद के साले नौशाद ने उससे दुष्कर्म किया.

इरशाद उसे अपने साथ सोनीपत जनपद में खरखौदा गांव के पास ईंट भट्ठे पर ले गया. वहां इरशाद के बड़े बेटे समीर और भतीजे सोमीन ने भी दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे कांधला ले जाया गया तो इरशाद के चचेरे साले जिंदा ने दुष्कर्म किया.

इरशाद व समीर ईंट भट्ठा बंद होने के बाद 20 जुलाई 2021 को उसे मलकपुर, कांधला, शामली में अपने गांव ले जा रहे थे. दोनों बड़ौत में केले खरीदने उतर गए. यहां वह किसी तरह बस से उतरकर अपने गांव पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी.

उधर, पुलिस का यह भी कहना है कि युवती के गायब होने के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर अदालत में पेश किया था. युवती ने इरशाद के साथ जाने की इच्छा जताई थी. इसके बाद अदालत के आदेश पर युवती को इरशाद की सुपुर्दगी में दे दिया गया था.

क्या है मामला

सीओ आलोक सिंह ने बताया कि बड़ौत थाना क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. 184 / 19 के दर्ज इस मुकदमें में एक गांव की लड़की किसी मुस्लिम के साथ चली गयी थी. वो बालिग थी. 161 और 164 के बयान के दौरान उसने अपनी सहमति से जाना बताया था.

लड़के के साथ ही रहने की सहमति जताई थी. इसके आधार पर कोर्ट ने उसे लड़के के साथ भेज दिया था. लड़के की सुपुर्दगी में दे दिया था. अब एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने धर्म परिवर्तन कराने आदि के आरोप लगाए हैं. प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

Last Updated : Aug 5, 2021, 9:36 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.