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बदायूं: लॉकडाउन 4.0, बिना मास्क लगाए बाहर निकले तो होगा चालान

बदायूं में लॉकडाउन 4.0 के दौरान बाजारों को सरकार से आई गाइडलाइन के अनुसार खोला जा रहा है. लोगों के घरों से निकलने पर भी छूट प्रदान की जा रही है. लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि, इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है और बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों का चालान काटा जाएगा.

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बदायूं में बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है
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Published : May 19, 2020, 9:09 PM IST

बदायूं: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट प्रदान की है. जिले में फिलहाल कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं है, जिसको देखते हुए बाजारों को सरकार से आई गाइडलाइन के अनुसार खोला जा रहा है. अब लोगों को घरों से बाहर मास्क लगाकर ही निकलना है. अगर बगैर मास्क लगाए कोई बाहर पकड़ा जाता है तो इस बार उसका चालान भी किया जाएगा.

नए गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है. लोगों को बाहर निकलने में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है इस बारे में भी गाइडलाइन में दिशा निर्देश दिए गए हैं. अब कोई भी व्यक्ति बाजार के लिए घर से बाहर निकलता है या किसी पब्लिक प्लेस पर जाता है तो उसे मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा.

मास्क ना होने की दशा में सर्किल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर एडिशनल एसपी, स्तर के अधिकारी मास्क ना पहनने वाले व्यक्ति का चालान करने के लिए अधिकृत हैं. जिलाधिकारी कुमार प्रशांत के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत गाइडलाइन आ गई है. जो भी व्यक्ति लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करता है या बिना मास्क लगाए बाहर निकलता है उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

बदायूं: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ छूट प्रदान की है. जिले में फिलहाल कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं है, जिसको देखते हुए बाजारों को सरकार से आई गाइडलाइन के अनुसार खोला जा रहा है. अब लोगों को घरों से बाहर मास्क लगाकर ही निकलना है. अगर बगैर मास्क लगाए कोई बाहर पकड़ा जाता है तो इस बार उसका चालान भी किया जाएगा.

नए गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है. लोगों को बाहर निकलने में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है इस बारे में भी गाइडलाइन में दिशा निर्देश दिए गए हैं. अब कोई भी व्यक्ति बाजार के लिए घर से बाहर निकलता है या किसी पब्लिक प्लेस पर जाता है तो उसे मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा.

मास्क ना होने की दशा में सर्किल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर एडिशनल एसपी, स्तर के अधिकारी मास्क ना पहनने वाले व्यक्ति का चालान करने के लिए अधिकृत हैं. जिलाधिकारी कुमार प्रशांत के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से एक विस्तृत गाइडलाइन आ गई है. जो भी व्यक्ति लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करता है या बिना मास्क लगाए बाहर निकलता है उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

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