बदायूंः लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को प्रशासन ने कुछ छूट प्रदान की है. डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें ग्रीन जोन में कौन-कौन सी दुकानें खोली जाएंगी इस पर निर्णय लिया गया. फिलहाल जिन दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, उनको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आबकारी दुकानें भी शामिल हैं.
ऑरेंज और ग्रीन जोन को कुछ छूट मिली
लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर डिलीवरी करवाई जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा ऑरेंज और ग्रीन जोन को कुछ छूट प्रदान करने के निर्णय के बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कुछ एरिया में दुकानें खोलने का निर्णय लिया. जिला ऑरेंज जोन में आने के कारण शहर में हॉटस्पॉट तथा सील एरिया को छोड़कर अन्य जगहों पर दुकानों को 10 से 5 खोलने की छूट प्रदान की गई है, लेकिन रेस्टोरेंट और मिठाइयों की दुकान के लिए यह छूट नहीं है.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
जिले में शराब की दुकानें भी इसी समय अनुसार खोली जाएंगी. यहां पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मुंह पर मास्क लगाकर भी आना होगा. साथ ही जो लोग शराब खरीदने आएंगे उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर डाउनलोड होना चाहिए.
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि जनपद ऑरेंज जोन में आने के कारण यहां अंतरराज्यीय परिवहन बंद रहेगा. अगर निजी गाड़ी से किसी दूसरे जनपद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. जिले में राशन की दुकान, मेडिकल स्टोर, किराने के सामान की दुकान, कुछ मैकेनिक की दुकानें, पंचर की दुकान और आबकारी की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला करेंगी. शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से होना चाहिए.