बदायूं: जिले में बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर इस साल की आखिरी मीटिंग का आयोजन कलेक्ट्रेट के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में किया गया. जिसमें जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए. जिसमें स्कूलों में चलने वाली बसों में ड्राइवर और हेल्पर का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है, उन बसों का चलना अब संभव नहीं होगा. वही दूसरी तरफ अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा के खिलाफ भी अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है.
ड्राइवर और हेल्पर के बगैर चरित्र प्रमाण पत्र के नहीं होंगी स्कूल बसें संचालित
जिले के कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की इस वर्ष की अंतिम बैठक ली. जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारियों ने भाग लिया और सड़क सुरक्षा को लेकर जो संभावित उपाय हैं, उन पर चर्चा की. संबंधित अधिकारियों ने इसको लेकर अपने सुझाव दिए. वहीं जिलाधिकारी ने सभी सुझावों को ध्यान से सुनते हुए उन्हें दिशा निर्देश जारी किए. जिले में चलने वाले स्कूली वाहन अब बगैर जीपीएस सिस्टम लगे तथा बगैर सीसीटीवी कैमरा लगाए चलाना संभव नहीं होगा. वही ड्राइवर तथा हेल्पर का चरित्र प्रमाण भी बहुत जरूरी होगा, अवैध रूप से सड़कों पर ई-रिक्शा चलाने वालों की भी अब खैर नहीं है. अवैध रूप ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके ई-रिक्शा अब जब्त किए जाएंगे.
अवैध ई रिक्शा होंगे जब्त
बैठक के बाद जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि जिले में अब तक 32 ब्लैक स्पॉट थे, जिन पर संकेतक लगवा दिए गए हैं 16 और नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं. वहां पर भी सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन स्कूलों ने अपने कंडक्टर ड्राइवर का करैक्टर वेरिफिकेशन नहीं करवाया है. उन बसों का संचालन अब नहीं होने दिया जाएगा. इसके अलावा जो ई-रिक्शा अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनको भी रोकने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं.