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दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 4 लोगों को सुनाई फांसी की सजा - बदायूं में दोहरा हत्याकांड

साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले ( double murder case badaun) में बदायूं के जिला जज ने चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. 14 मई 2017 में नर किलिंग में लड़की के परिजनों ने उसकी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी.

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कोर्ट ने 4 लोगों को सुनाई फांसी की सजा
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Published : Sep 22, 2022, 10:33 PM IST

बदायूं: जिला जज पंकज अग्रवाल की कोर्ट ने ऑनर किलिंग की घटना के मामले में चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. 14 मई 2017 को हुई ऑनर किलिंग में लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी को शादी की बात करने के बहाने घर बुलाकर धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी थी, प्रेमी को बचाने आई लड़की को भी उसके परिजनों ने मार दिया था. इस दोहरे हत्याकांड ( double murder case badaun) में जिला जज की कोर्ट ने सभी चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. घटना थाना वजीरगंज क्षेत्र के उरैना गांव की है.

दरअसल साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में जिला जज ने लड़की के पिता, मां और दो भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है. 14 मई 2017 को लड़की आशा के प्रेमी गोविंद को शादी के बहाने लड़की के पिता किशन लाल ने फोन करके अपने घर बुलाया था. आशा के प्रेमी गोविंद को आशा के पिता किशन लाल, माँ जलधारा और भाई विजय पाल और रामवीर ने धारदार हथियारों से हमला करके मौत के घाट उतार दिया. प्रेमी को बचाने आई लड़की आशा को भी उसके ही घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया. दोनों को गढ़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर जघन्य तरीके से हत्या की गई थी.

इसके बाद घटना की जानकारी होने पर मृतक गोविंद के भाई ने चारों लोगों पर दोनों की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गुरुवार को जिला जज की कोर्ट में सभी चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. चारों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जिला जेल भेज दिया है.

बदायूं: जिला जज पंकज अग्रवाल की कोर्ट ने ऑनर किलिंग की घटना के मामले में चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. 14 मई 2017 को हुई ऑनर किलिंग में लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी को शादी की बात करने के बहाने घर बुलाकर धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी थी, प्रेमी को बचाने आई लड़की को भी उसके परिजनों ने मार दिया था. इस दोहरे हत्याकांड ( double murder case badaun) में जिला जज की कोर्ट ने सभी चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. घटना थाना वजीरगंज क्षेत्र के उरैना गांव की है.

दरअसल साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में जिला जज ने लड़की के पिता, मां और दो भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है. 14 मई 2017 को लड़की आशा के प्रेमी गोविंद को शादी के बहाने लड़की के पिता किशन लाल ने फोन करके अपने घर बुलाया था. आशा के प्रेमी गोविंद को आशा के पिता किशन लाल, माँ जलधारा और भाई विजय पाल और रामवीर ने धारदार हथियारों से हमला करके मौत के घाट उतार दिया. प्रेमी को बचाने आई लड़की आशा को भी उसके ही घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया. दोनों को गढ़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर जघन्य तरीके से हत्या की गई थी.

इसके बाद घटना की जानकारी होने पर मृतक गोविंद के भाई ने चारों लोगों पर दोनों की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गुरुवार को जिला जज की कोर्ट में सभी चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. चारों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जिला जेल भेज दिया है.

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