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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फैसला सुरक्षित, 12 मई को सुनाई जाएगी सजा - azamgarh latest hindi news

आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट नम्बर 6 ने फैसला सुरक्षित कर लिया. इस मामले में 13 आरोपियों में 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था.

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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू
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Published : May 10, 2022, 1:38 PM IST

Updated : May 10, 2022, 6:05 PM IST

आजमगढ़ : पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट नंबर-6 ने फैसला सुरक्षित कर लिया. इस मामले में 13 आरोपियों में 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट इस केस में 12 मई को सजा सुनाएगा.


बता दें कि आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के मुख्य कस्बे में 19 जुलाई 2013 में हुए बहुचर्चित पूर्व एमएलए सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में आजमगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-6 के जज रामानंद ने कासगंज जेल में बंद कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 आरोपियों पर दोषी करार दिया था. इस हत्याकांड मामले को लेकर कई दिनों से कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी.

सीबीआई के अधिवक्ता दीप नरायन

कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है, अब सभी आरोपितों को सजा का इंतजार है. इस केस में कुंटू समेत 4 आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. इस केस के कुल 9 आरोपितों में से 2 फरार चल रहे हैं. सीबीआई ने इसमें कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें एक के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि एक अन्य गिरधारी मुठभेड़ में मारा गया था.

सीबीआई के अधिवक्ता दीप नरायन ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उसके 9 सहयोगियों पर दोष सिद्व किया है. इसमें से 4 अभियुक्तों पर धारा 147 में दोष सिद्व हुआ है. वहीं एक अभियुक्त पर धारा 201 में दोष सिद्व हुआ है. इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त विजय यादव पर आरोप था कि उसने हत्या करने वाले अभियुक्तों संरक्षण दिया था.

कोर्ट ने विजय यादव को आरोपी नहीं पाया और उसे धारा 212 में दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारिख तय की है. उन्होने बताया कि इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपित थे, जिसमें एक की मौत हो गयी है. एक की सुनवाई जुविनाइल कोर्ट में थी, जिसका ट्रायल चल रहा है. जबकि 2 अभियुक्त 313 के स्तर पर फरार हैं, इसलिए केवल 9 लोगों को ही सजा सुनाई गई है.

इसे पढ़ें- आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फैसला सुरक्षित, 12 मई को सुनाई जाएगी सजा

आजमगढ़ : पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट नंबर-6 ने फैसला सुरक्षित कर लिया. इस मामले में 13 आरोपियों में 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट इस केस में 12 मई को सजा सुनाएगा.


बता दें कि आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली के मुख्य कस्बे में 19 जुलाई 2013 में हुए बहुचर्चित पूर्व एमएलए सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में आजमगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-6 के जज रामानंद ने कासगंज जेल में बंद कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 आरोपियों पर दोषी करार दिया था. इस हत्याकांड मामले को लेकर कई दिनों से कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी.

सीबीआई के अधिवक्ता दीप नरायन

कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है, अब सभी आरोपितों को सजा का इंतजार है. इस केस में कुंटू समेत 4 आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. इस केस के कुल 9 आरोपितों में से 2 फरार चल रहे हैं. सीबीआई ने इसमें कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें एक के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि एक अन्य गिरधारी मुठभेड़ में मारा गया था.

सीबीआई के अधिवक्ता दीप नरायन ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उसके 9 सहयोगियों पर दोष सिद्व किया है. इसमें से 4 अभियुक्तों पर धारा 147 में दोष सिद्व हुआ है. वहीं एक अभियुक्त पर धारा 201 में दोष सिद्व हुआ है. इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त विजय यादव पर आरोप था कि उसने हत्या करने वाले अभियुक्तों संरक्षण दिया था.

कोर्ट ने विजय यादव को आरोपी नहीं पाया और उसे धारा 212 में दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारिख तय की है. उन्होने बताया कि इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपित थे, जिसमें एक की मौत हो गयी है. एक की सुनवाई जुविनाइल कोर्ट में थी, जिसका ट्रायल चल रहा है. जबकि 2 अभियुक्त 313 के स्तर पर फरार हैं, इसलिए केवल 9 लोगों को ही सजा सुनाई गई है.

इसे पढ़ें- आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फैसला सुरक्षित, 12 मई को सुनाई जाएगी सजा

Last Updated : May 10, 2022, 6:05 PM IST
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