आजमगढ़ः प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद बद्र को गुरुवार रात गुजरात पुलिस ने जिले से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने बद्र को सीजेएम कोर्ट से रिमांड लेने के लिए पेश किया. जहां शाहिद बद्र को जमानत मिल गयी.
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शाहिद बद्र को मिली जमानत
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी) पर 2001 में भारत सरकार ने बैन लगा दिया था. इसी दौरान गुजरात के कछ में भड़काऊ भाषण देने के जुर्म में गुजरात पुलिस शाहिद बद्र के खिलाफ वारंट लेकर आजमगढ़ पहुंची. जहा पुलिस ने शाहिद बद्र को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस ने शाहिद बद्र को गुजरात ले जाने के लिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया. जहां एक-एक लाख के निजी बांड पर शाहिद बद्र को जमानत दे दी गई. वहीं बद्र को एक माह के अंदर गुजरात पेश होने का हुकूम दिया गया.
जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था तब कई मुकदमे दर्ज हुए थे. गुजरात पुलिस 2012 से तलाश कर रही थी तो पकड़ा क्यों नहीं था. पुलिस गलत आरोप लगा रही है. मेरा सही पता हर जगह लिखा हुआ है. जज ने सारे पक्ष को सुनकर जमानत भी दे दी है.
शाहिद बद्र, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष