आजमगढ़: सपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या मामले में प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने बसपा सरकार में मंत्री रहे हीरालाल गौतम को दोषी करार दिया है. मंत्री पर सपा नेता हेमराज पासवान के भाई फौजदार पासवान की गोली मारकर हत्या का आरोप था. अदालत ने हीरालाल के साथ ही शिवकुमार और इंद्रभान को भी हत्या का दोषी करार दिया है.
अदालत 20 जनवरी को सजा को लेकर सुनवाई करेगी. दोष सिद्ध होने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया है. वहीं इस प्रकरण में अभियुक्त रोशनलाल को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है.
प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएल के जज बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल और एसपीओ जय गोविंद उपाध्याय और वादी के अधिवक्ता अविनाश चन्द पांडेय को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.
ये है पूरा मामला
27 नवंबर 2010 को आजमगढ़ के सरायमीर थाने में वादी लालता प्रसाद पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. लालता प्रसाद पासवान गांव कमलापुर से सुबह दस बजे बाइक से सरायमीर बाजार जा रहा था. उसकी बाइक पर पीछे उसका भाई फौजदार पासवान और महेंद्र बैठे थे. तीनों जैसे ही इसरौली बस्ती के पास पहुंचे. हीरालाल गौतम, शिवकुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ने उनको आगे से रोक लिया. शिवकुमार और उनके साथियों ने फौजदार को गोली मार दी. गोली लगने से फौजदार की मौके पर ही मौत हो गई.
फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील
कोर्ट ने हत्या का आरोप साबित करते हुए हीरालाल गौतम, शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को दोषी करार दिया है. वहीं पूर्व मंत्री के परिजनों का कहना है कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है. इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उनको विश्वास है कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा.