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आजमगढ़: रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज, डीएम ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

लॉकडाउन के दौरान राशन वितरित करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप में आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है. डीएम ने रमाकांत यादव को नोटिस जारी कर 48 घण्टे में जवाब मांगा है.

आजमगढ़ में लॉकडाउन
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज
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Published : Apr 9, 2020, 5:58 AM IST

आजमगढ़: राशन वितरित करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है. जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में आईपीसी की धारा 269, 188 व 511 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

लॉकडाउन का नहीं किया गया पालन
आजमगढ़ परिक्षेत्र क्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद दुबे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अपने आवास पर भीड़ इकट्ठा कर राशन वितरित किया. इस राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं.

रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के विरुद्ध सिधारी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. इसके अतिरिक्त महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया. डीएम नागेंद्र प्रताप सिंह ने रमाकांत यादव को लीगल नोटिस जारी कर 48 घण्टे में जवाब मांगा है.

डीआईजी ने की अपील
डीआईडी सुभाष चंद दुबे ने जनपद के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि राशन वितरित करने वाले व्यक्ति पहले प्रशासन की अनुमति लें फिर ऐसा करें. अन्यथा पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी.

आजमगढ़: राशन वितरित करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है. जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में आईपीसी की धारा 269, 188 व 511 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

लॉकडाउन का नहीं किया गया पालन
आजमगढ़ परिक्षेत्र क्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद दुबे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने अपने आवास पर भीड़ इकट्ठा कर राशन वितरित किया. इस राशन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं.

रमाकांत यादव पर मुकदमा दर्ज
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के विरुद्ध सिधारी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. इसके अतिरिक्त महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया. डीएम नागेंद्र प्रताप सिंह ने रमाकांत यादव को लीगल नोटिस जारी कर 48 घण्टे में जवाब मांगा है.

डीआईजी ने की अपील
डीआईडी सुभाष चंद दुबे ने जनपद के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि राशन वितरित करने वाले व्यक्ति पहले प्रशासन की अनुमति लें फिर ऐसा करें. अन्यथा पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी.

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