आजमगढ़: पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने वर्ष 2014 में अत्याधुनिक हथियारों से की गयी मजदूर की हत्या के मामले में चार दिन पहले मुख्तार अंसारी और उसके आठ गुर्गों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की और अब इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ वारंट जारी किया है. मुख्तार अंसारी को 22 अक्टूर को गैंगेस्टर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है.
बता दें, वर्ष 2014 में फरवरी माह में तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला पोखरा के पास निर्माण कार्य चल रहा था. उस समय मुख्तार के गैंग ने दहशत फैलाने व ठेकेदारी में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यहां अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की थी. गोलीबारी में बिहार प्रांत के गया का रहने वाला मजदूर राम इकबाल पुत्र मोहन घायल हो गया था. बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. उस समय इस मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी.
पुलिस ने जब मामले की विवेचना की तो पता चला पूरा खेल मुख्तार अंसारी गैंग का था और वादी मुकदमा भी इस हत्याकांड में शामिल था. इस मामले में पुलिस ने मुख्तार अंसारी व उनके आठ गुर्गों के खिलाफ एफआईआर तरमीम कर कार्रवाई की थी. उसी मामले में आठ अक्टूबर को पुलिस ने विधायक मुख्तार अंसारी व उनके आठ गुर्गों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी.
इसकी विवेचना मेंहनगर थानाध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव को सौंपी गयी है. अब इस मामले में गैंगस्टर कोर्ट से मुख्तार के खिलाफ सोमवार को वारंट जारी किया गया है. जिसमें मुख्तार अंसारी को 22 अक्टूबर को आजमगढ़ गैंगेस्टर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है. चूंकि मुख्तार अंसारी पंजाब प्रांत के रोपण जिला जेल में बंद है इसलिए एक प्रति संबंधित जेल अधिक्षक व अन्य अधिकारियों को भेजी गयी है. मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई से उसके गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है.
आज़मगढ़: बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, 22 अक्टूबर को गैंगेस्टर कोर्ट में पेशी - बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी
मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजमगढ़ के तरवां थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमें के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 22 अक्तूबर को तलब किया है.
आजमगढ़: पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने वर्ष 2014 में अत्याधुनिक हथियारों से की गयी मजदूर की हत्या के मामले में चार दिन पहले मुख्तार अंसारी और उसके आठ गुर्गों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की और अब इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ वारंट जारी किया है. मुख्तार अंसारी को 22 अक्टूर को गैंगेस्टर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है.
बता दें, वर्ष 2014 में फरवरी माह में तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला पोखरा के पास निर्माण कार्य चल रहा था. उस समय मुख्तार के गैंग ने दहशत फैलाने व ठेकेदारी में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यहां अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की थी. गोलीबारी में बिहार प्रांत के गया का रहने वाला मजदूर राम इकबाल पुत्र मोहन घायल हो गया था. बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. उस समय इस मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी.
पुलिस ने जब मामले की विवेचना की तो पता चला पूरा खेल मुख्तार अंसारी गैंग का था और वादी मुकदमा भी इस हत्याकांड में शामिल था. इस मामले में पुलिस ने मुख्तार अंसारी व उनके आठ गुर्गों के खिलाफ एफआईआर तरमीम कर कार्रवाई की थी. उसी मामले में आठ अक्टूबर को पुलिस ने विधायक मुख्तार अंसारी व उनके आठ गुर्गों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी.
इसकी विवेचना मेंहनगर थानाध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव को सौंपी गयी है. अब इस मामले में गैंगस्टर कोर्ट से मुख्तार के खिलाफ सोमवार को वारंट जारी किया गया है. जिसमें मुख्तार अंसारी को 22 अक्टूबर को आजमगढ़ गैंगेस्टर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है. चूंकि मुख्तार अंसारी पंजाब प्रांत के रोपण जिला जेल में बंद है इसलिए एक प्रति संबंधित जेल अधिक्षक व अन्य अधिकारियों को भेजी गयी है. मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई से उसके गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है.