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अयोध्या: सरयू की रेती में अवैध खनन पर कार्रवाई, पट्टेदार पर लगा जुर्माना - अवैध खनन

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्धारित एरिया से अधिक सरयू की रेती में खनन करने का मामला सामने आया है. इस बात की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने पट्टेदार पर 6 लाख 60 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Penalty imposed on the lease holder
पट्टेदार पर लगा जुर्माना
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Published : Apr 25, 2020, 11:44 AM IST

Updated : May 29, 2020, 6:05 PM IST

अयोध्या: लाॅकडाउन के दौरान सरयू की रेती में पट्टे से अधिक एरिया में खनन के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. मामले में अनुमति से अधिक क्षेत्र में खनन की पुष्टि के बाद प्रशासन ने पट्टेदार पर 6 लाख 60 हजार 400 का जुर्माना लगाया. जिलाधिकारी ने पट्टेदार को अपना पक्ष रखने और जुर्माना जमा करन के लिए 7 दिन का समय दिया है.

मामला कैंट थाना क्षेत्र स्थित माझा कला का है, जहां पट्टेदार संजय कुमार मिश्रा ने निर्धारित एरिया से अधिक सरयू की रेती में खनन किया है. मुख्य राजस्व अधिकारी और खनन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी. पिछले करीब 3 महीनों से चल रहे अवैध खनन को लेकर स्थानीय मीडिया ने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग और खनन विभाग को जांच के आदेश दिए थे.

सीआरओ और खनन विभाग की जांच में पट्टेदार संजय कुमार मिश्रा की ओर से 1560 क्यूबिक मीटर निर्धारित पट्टे की जमीन से अधिक बालू खनन करना पाया गया. इसकी पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने पट्टेदार पर 6 लाख 60 हजार 400 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है. जुर्माने की राशि जमा करने और अपना पक्ष रखने के लिए जिलाधिकारी ने पट्टेदार संजय कुमार मिश्रा को 7 दिन का समय दिया है.

अवैध खनन का मामला स्थानीय मीडिया की ओर से प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था. 23 अप्रैल को इसकी जांच सिआरओ और खनन विभाग को करने के निर्देश दिए गए थे. जांच में पता चला कि पट्टेदार ने निर्धारित एरिया से अधिक बालू का खनन किया है. 1560 क्यूबिक मीटर निर्धारित एरिया से अधिक खनन पर 6 लाख 60 हजार 400 रुपये जुर्माना आधिरोपित किया गया है. इसके लिए पट्टेदार को 7 दिन का समय दिया गया है. निर्धारित अवधि में अपना पक्ष न रखने और जुर्माना जमा न करने पर पाटीदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
-अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी

अयोध्या: लाॅकडाउन के दौरान सरयू की रेती में पट्टे से अधिक एरिया में खनन के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है. मामले में अनुमति से अधिक क्षेत्र में खनन की पुष्टि के बाद प्रशासन ने पट्टेदार पर 6 लाख 60 हजार 400 का जुर्माना लगाया. जिलाधिकारी ने पट्टेदार को अपना पक्ष रखने और जुर्माना जमा करन के लिए 7 दिन का समय दिया है.

मामला कैंट थाना क्षेत्र स्थित माझा कला का है, जहां पट्टेदार संजय कुमार मिश्रा ने निर्धारित एरिया से अधिक सरयू की रेती में खनन किया है. मुख्य राजस्व अधिकारी और खनन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी. पिछले करीब 3 महीनों से चल रहे अवैध खनन को लेकर स्थानीय मीडिया ने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग और खनन विभाग को जांच के आदेश दिए थे.

सीआरओ और खनन विभाग की जांच में पट्टेदार संजय कुमार मिश्रा की ओर से 1560 क्यूबिक मीटर निर्धारित पट्टे की जमीन से अधिक बालू खनन करना पाया गया. इसकी पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने पट्टेदार पर 6 लाख 60 हजार 400 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है. जुर्माने की राशि जमा करने और अपना पक्ष रखने के लिए जिलाधिकारी ने पट्टेदार संजय कुमार मिश्रा को 7 दिन का समय दिया है.

अवैध खनन का मामला स्थानीय मीडिया की ओर से प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था. 23 अप्रैल को इसकी जांच सिआरओ और खनन विभाग को करने के निर्देश दिए गए थे. जांच में पता चला कि पट्टेदार ने निर्धारित एरिया से अधिक बालू का खनन किया है. 1560 क्यूबिक मीटर निर्धारित एरिया से अधिक खनन पर 6 लाख 60 हजार 400 रुपये जुर्माना आधिरोपित किया गया है. इसके लिए पट्टेदार को 7 दिन का समय दिया गया है. निर्धारित अवधि में अपना पक्ष न रखने और जुर्माना जमा न करने पर पाटीदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
-अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी

Last Updated : May 29, 2020, 6:05 PM IST
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