अयोध्याः महंगी कीमत पर जमीन खरीदने के विवाद के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मीडिया के सामने आए हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने देश के आम जनमानस को जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि उन्हें रामजन्मभूमि परिसर विस्तार करने के लिए भूमि की आवश्यकता है, इसलिए वह जमीन खरीदी गई है और यह भूमि बाजार मूल्य से कम में खरीदी गई है.
उन्होंने कहा कि जिस जमीन की खरीद को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं. वह जमीन पूरी पारदर्शिता के साथ सभी नियम कानूनों का पालन करते हुए खरीदी गई है. बल्कि सामान्य बाजार कीमत से कम कीमत पर इस जमीन को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा है.
राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो जारी कर बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को वास्तु शास्त्र के अनुसार, मंदिर को भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा मंदिर के आसपास की जमीनों को व्यवस्थित किया जा रहा है. विस्तार करने की योजना में परिसर के पास कई आवासीय मकान भी आ रहे हैं. इन आवासों में रहने वाले लोगों को पुनर्वासित करने के लिए और उनकी इच्छा के अनुसार, उन्हें जमीन उपलब्ध कराने के लिए ट्रस्ट नगर क्षेत्र में खाली जमीनों को खरीद रहा है.
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चंपत राय ने कहा कि इसी योजना के तहत अयोध्या के बाग विजेश्वर इलाके में जमीन की खरीदारी की गई है. उस जमीन का पूर्व में जमीन मालिक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा 2011, 2017 और 2019 में एग्रीमेंट कराया गया था. ट्रस्ट ने इन सभी एग्रीमेंटों के समाप्त होने के बाद बाजार कीमत से भी कम दाम पर जमीन का एग्रीमेंट कराया है. इनमें कहीं से कोई अनियमितता भ्रष्टाचार नहीं किया गया है. जमीन 1425 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदी गई है. जोकि अयोध्या नगर क्षेत्र की बाजार कीमत से काफी कम है.
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या में चल रहा है. इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, वह उठाए जा रहे हैं. ट्रस्ट द्वारा पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है. निर्माण से जुड़ी सभी योजनाओं में सरकार के सभी नियमों को पूरा किया जा रहा है. सभी कर दिए जा रहे हैं, लेनदेन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ट्रस्ट के खाते से ही की जा रही है.
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अयोध्या बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश पाठक ने बताया कि 18 मार्च 2021 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी और रवि प्रकाश तिवारी के बीच जमीन के सौदे को लेकर जो एग्रीमेंट किया गया है. वह पूरी तरह से वैध है, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जमीन का बैनामा करने के बाद उस बैनामे के आधार पर तत्काल या बाद में उसी संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को एक नया एग्रीमेंट या चाहे तो उसी बैनामे के आधार पर एक नया बैनामा भी कर सकता है. न्यायिक रूप से यह कहीं से गलत नहीं है और इस एग्रीमेंट को कहीं भी गलत नहीं ठहराया जा सकता.